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अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों से ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्वाधार योजना’ का लाभ लेने की अपील

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से पुणे जिले में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्वाधार योजना लागू की जा रही है। पुणे जिले के अनुसूचित जाति के छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्वाधार आवेदन  https://swadhar.acswpune.com वेबसाइट पर ऑनलाइन और ऑफलाइन भरकर अपने कॉलेज में जमा करें। यह अपील समाज कल्याण विभाग ने की है। 
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के अंतर्गत कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं एवं 12वीं आदि पाठ्यक्रमों में साथ ही 12 वीं आदि के बाद व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जिन्हें प्रवेश तो मिल गया है, लेकिन सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलनेवाले अनुसूचित जाति एवं नव-बौद्ध समूहों के विद्यार्थियों को भोजन, आवास एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016-17 से भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर  स्वाधार योजना लागू की गई है।
पुणे जिले के पुणे महानगरपालिका साथ ही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका की सीमा में रहनेवाले सभी महाविद्यालय अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन पद्धति से आवेदन पत्र भर लें। ऑनलाइन पद्धति से जिन योग्य छात्रों ने आवेदन पत्र भरा है उनके आवेदन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण पुणे के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए। नमूना आवेदन प्रपत्र साथ ही आवेदन जमा करने के नियम अलग से भेजे जायेंगे।
यह सुनिश्चित किया जाए कि महाविद्यालय में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग का कोई भी पात्र विद्यार्थी स्वधार योजना से वंचित न रहे। यह अपील समाज कल्याण पुणे के सहायक आयुक्त विशाल लोंढे ने की है।

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