पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनाथ बच्चों को अनाथ होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो हैं, ऐसे अनाथ बच्चों के प्रमाणपत्र के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने की है।
अनाथ प्रमाणपत्र के माध्यम से अनाथ बच्चे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक कार्यों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अनाथ प्रमाण पत्र के लिए माता, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन के साथ पेश करना आवश्यक है।
संबंधितों को अपना प्रस्ताव जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, गुलमर्ग सोसायटी, तीसरी मंजिल, जाधव बेकर्स के पास, सोमवार पेठ, पुणे को प्रस्तुत करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7373007338, 9673125066 व 9011080484 पर संपर्क करने की भी अपील जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधवे ने की है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनाथ बच्चों को अनाथ होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो हैं, ऐसे अनाथ बच्चों के प्रमाणपत्र के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने की है।
अनाथ प्रमाणपत्र के माध्यम से अनाथ बच्चे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक कार्यों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अनाथ प्रमाण पत्र के लिए माता, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन के साथ पेश करना आवश्यक है।
संबंधितों को अपना प्रस्ताव जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, गुलमर्ग सोसायटी, तीसरी मंजिल, जाधव बेकर्स के पास, सोमवार पेठ, पुणे को प्रस्तुत करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7373007338, 9673125066 व 9011080484 पर संपर्क करने की भी अपील जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधवे ने की है।

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