पुणे, नवंबर (जिमाका)
चालू रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किया गया है। इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भाग लेने के लिए आवेदन करें। यह अपील कृषि संचालक दिलीप झेंडे ने की है।
योजना में ऋणकर्ता और गैर-ऋणकर्ता किसान भाग ले सकते हैं। रबी ज्वार इस फसल के लिए 30 नवंबर तक तथा गेहूं (उद्यानिकी), चना, रबी प्याज फसल के लिए 15 दिसम्बर 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही ग्रीष्मकालीन चावल और ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल के लिए किसान 31 मार्च 2024 तक किसान भाग ले सकते हैं।
वर्ष 2023-24 से ‘समग्र फसल बीमा योजना’ लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तदनुसार किसानों के हिस्से की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए किसान केवल 1 रुपये का भुगतान करके http://pmfby.gov.in वेबसाइट पर स्वयं किसान, बैंक, बीमा कंपनी या सामूहिक सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
योजना में भागीदारी का पंजीकरण कराने के लिए सामूहिक सेवा केंद्र धारक को बीमा कंपनी के माध्यम से प्रति आवेदन 40 रुपए दिया जाता है, इसलिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये देकर पंजीकरण कराना चाहिए। अतिरिक्त राशि की मांग के मामले में अपने संबंधित फसल बीमा कंपनी के कार्यालय, निकटतम बैंक, तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जाए।
पुणे, हिंगोली, अकोला, धुले और उस्मानाबाद जिले के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सातारा, अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव जिले के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनियों के माध्यम से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए ऋण स्वीकृत करनेवाले बैंकों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना आवश्यक है। यदि आप योजना में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो आपको निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को लिखित रूप से सूचित करना होगा। यह जानकारी कृषि विभाग के द्वारा दी गयी है।
चालू रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किया गया है। इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भाग लेने के लिए आवेदन करें। यह अपील कृषि संचालक दिलीप झेंडे ने की है।
योजना में ऋणकर्ता और गैर-ऋणकर्ता किसान भाग ले सकते हैं। रबी ज्वार इस फसल के लिए 30 नवंबर तक तथा गेहूं (उद्यानिकी), चना, रबी प्याज फसल के लिए 15 दिसम्बर 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही ग्रीष्मकालीन चावल और ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल के लिए किसान 31 मार्च 2024 तक किसान भाग ले सकते हैं।
वर्ष 2023-24 से ‘समग्र फसल बीमा योजना’ लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तदनुसार किसानों के हिस्से की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए किसान केवल 1 रुपये का भुगतान करके http://pmfby.gov.in वेबसाइट पर स्वयं किसान, बैंक, बीमा कंपनी या सामूहिक सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
योजना में भागीदारी का पंजीकरण कराने के लिए सामूहिक सेवा केंद्र धारक को बीमा कंपनी के माध्यम से प्रति आवेदन 40 रुपए दिया जाता है, इसलिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये देकर पंजीकरण कराना चाहिए। अतिरिक्त राशि की मांग के मामले में अपने संबंधित फसल बीमा कंपनी के कार्यालय, निकटतम बैंक, तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जाए।
पुणे, हिंगोली, अकोला, धुले और उस्मानाबाद जिले के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सातारा, अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव जिले के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनियों के माध्यम से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए ऋण स्वीकृत करनेवाले बैंकों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना आवश्यक है। यदि आप योजना में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो आपको निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को लिखित रूप से सूचित करना होगा। यह जानकारी कृषि विभाग के द्वारा दी गयी है।

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