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यदि आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 1 फरवरी से बंद हो जाएगा राशन मिलना

पुणे के अनाज वितरण अधिकारी द्वारा जानकारी
31 जनवरी 2021 तक लिंक कराना अनिवार्य
पुणे, जनवरी (जिमाका)

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय खाद्य योजना के राशन कार्ड में सभी लाभार्थियों के मोबाइल नंबर और आधार सीडिंग को 100 प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय खाद्य योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 13 लाख 32 हजार 871 है और 10 लाख 61 हजार 822 (79.66%) लाभार्थियों के आधार सीडिंग हो चुके हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों के आधार मोबाइल सीडिंग में सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए सरकारी राशन की दुकानों में ई-पॉस उपकरणों में ई-केवाईसी और मोबाइल सीडिंग सुविधा का अधिकतम उपयोग करके आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए 31 जनवरी 2021 से पहले प्रत्येक राशन कार्ड में लाभार्थियों के 100 प्रतिशत आधार सीडिंग और कम से कम एक वैध मोबाइल नंबर सीड करने के उद्देश्य से पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर के 11 परिमंडल कार्यालयों में अभियान शुरू किया जा रहा है। तदनुसार, राशन का मासिक वितरण करते समय ई-पॉस उपकरण द्वारा राशन की सरकारी दुकानों में इसके द्वारा राशन कार्ड में लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग किए जा सकते हैं। इस बारे में आधार सीडिंग न हुए लाभार्थियों की सरकारी राशन दुकानों द्वारा सूची तैयार की गई है। 31 जनवरी 2021 से पहले लाभार्थियों के आधार व मोबाइल नंबर सीडिंग करने के निर्देश 11 परिमंडल कार्यालयों को दिए गए हैं।
ई-केवाईसी जांच व मोबाइल सीडिंग सुविधा प्रत्येक किराने की दुकान और संबंधित परिमंडल कार्यालयों में उपलब्ध है। इस बारे में 28 दिसंबर 2020 को सभी परिमंडल अधिकारी व आपूर्ति निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। परिमंडल अधिकारी व आपूर्ति निरीक्षक द्वारा सरकारी राशन दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया   गया है।
सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे राशन कार्ड में पंजीकृत सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड लेकर संबंधित सरकारी राशन की दुकान पर जाएं और ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करें। इसके लिए संबंधित लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दुकान पर जाकर आधार कार्ड और अंगूठे का निशान पोस मशीन पर देना होगा। ई-केवाईसी करते समय परिवार के कम से कम एक सदस्य का वर्तमान मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। केवाईसी 31 जनवरी 2021 तक सत्यापित करना अनिवार्य है। इसके बाद आधार सीडिंग न होने पर अगले महीने से लाभार्थी को राशन नहीं दिया जाएगा। यह जानकारी पुणे के अनाज वितरण अधिकारी ने एक विज्ञप्ति द्वारा दी है।

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