परियोजना निदेशक (आत्मा) आर. डी. साबले द्वारा जानकारी
पुणे, अप्रैल (जिमाका)
जिले के कुछ कृषि उत्पादक सामग्री (निविष्ठा) विक्रेताओं के पास कृषि डिग्री/डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसलिए केंद्र शासन की सूचना के अनुसार शैक्षणिक योग्यता न रखनेवाले विक्रेताओं को आवश्यक पाठ्यक्रम को पूरा करना अनिवार्य है अन्यथा उनके लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। यह जानकारी परियोजना निदेशक (आत्मा) आर. डी. साबले ने दी।
उत्पादक सामग्री विक्रेताओं में शैक्षणिक योग्यता को लेकर भ्रम होते हैं। उनके पास सभी लाइसेंस होने पर भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं, उन्हें कृषि उत्पादक सामग्री विक्रेता के लिए कृषि स्नातक पाठ्यक्रम (DAESI-Diploma in Agriculture Exetension Services for Input Dealers) करना अनिवार्य है अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। जिन लाइसेंसधारियों के पास केवल एक उर्वरक लाइसेंस होता है, उन्हें INM- Certificate Course on Integrated Nutrient Management for fertilizer Dealersपाठ्यक्रम करना ज़रूरी है। जिन लाइसेंसधारियों के पास केवल कीटनाशकों का लाइसेंस है, उन्हें केवल CCIM-Certificate Course on Insecticide Management पाठ्यक्रम करना ज़रूरी है।
अधिक से अधिक संख्या में कृषि उत्पादन सामग्री लाइसेंसधारकों को आवश्यकतानुसार नोडल प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकरण कराना चाहिए और पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। यह आवाहन परियोजना निदेशक (आत्मा) आर. डी. साबले ने किया है।
अधिक जानकारी के लिए प्रकल्प संचालक, आत्मा, पुणे कार्यालय, दूरध्वनि क्रमांक 020-25530431 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिले के कुछ कृषि उत्पादक सामग्री (निविष्ठा) विक्रेताओं के पास कृषि डिग्री/डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसलिए केंद्र शासन की सूचना के अनुसार शैक्षणिक योग्यता न रखनेवाले विक्रेताओं को आवश्यक पाठ्यक्रम को पूरा करना अनिवार्य है अन्यथा उनके लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। यह जानकारी परियोजना निदेशक (आत्मा) आर. डी. साबले ने दी।
उत्पादक सामग्री विक्रेताओं में शैक्षणिक योग्यता को लेकर भ्रम होते हैं। उनके पास सभी लाइसेंस होने पर भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं, उन्हें कृषि उत्पादक सामग्री विक्रेता के लिए कृषि स्नातक पाठ्यक्रम (DAESI-Diploma in Agriculture Exetension Services for Input Dealers) करना अनिवार्य है अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। जिन लाइसेंसधारियों के पास केवल एक उर्वरक लाइसेंस होता है, उन्हें INM- Certificate Course on Integrated Nutrient Management for fertilizer Dealersपाठ्यक्रम करना ज़रूरी है। जिन लाइसेंसधारियों के पास केवल कीटनाशकों का लाइसेंस है, उन्हें केवल CCIM-Certificate Course on Insecticide Management पाठ्यक्रम करना ज़रूरी है।
अधिक से अधिक संख्या में कृषि उत्पादन सामग्री लाइसेंसधारकों को आवश्यकतानुसार नोडल प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकरण कराना चाहिए और पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। यह आवाहन परियोजना निदेशक (आत्मा) आर. डी. साबले ने किया है।
अधिक जानकारी के लिए प्रकल्प संचालक, आत्मा, पुणे कार्यालय, दूरध्वनि क्रमांक 020-25530431 पर संपर्क किया जा सकता है।

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