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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्णय


-सभी तरह के यातायात शुरू, लेकिन भीड़भाड़ वाले स्थान बंद
-घर से निजी कार्यालयों में काम करें, केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू
-रात में कर्फ्यू और दिन में निषेधाज्ञा लागू
-मुख्यमंत्री द्वारा सहयोग का आह्वान, विरोधी पार्टियों को भी लिया विश्वास में

मुंबई, अप्रैल (महासंवाद)

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने रविवार को कुछ सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोमवार 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इन प्रतिबंधों को लागू करते समय राज्य के आर्थिक चक्र को खतरे में नहीं डालने के साथ-साथ श्रमिकों और मजदूरों को परेशान न करने पर ध्यान दिया गया है और भीड़ भरे स्थानों को बंद करने पर जोर दिया गया है। 
कृषि कार्य, सार्वजनिक और निजी परिवहन सुचारू रूप से जारी रहेगा, लेकिन निजी कार्यालय, रेस्तरां, सिनेमाघर, भीड़भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक दो दिन का तालाबंदी करने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी से प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने की अपील की और कहा कि उन्होंने विपक्ष से भी बात की थी और इस संबंध में सहयोग करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। इसके आगे मिशन बिगीन अगेन के बजाय ‘ब्रेक द चेन’ कहा जाएगा। इनमें से कौन सी जानकारी जारी रहेगी और कौन सी प्रतिबंधित होगी, वह इस प्रकार है :-
कृषि के काम शुरू
कृषि और कृषि गतिविधियाँ, खाद्यान्न और कृषि वस्तुओं का परिवहन हमेशा की तरह जारी रहेगा।
रात में कर्फ्यू, दिन में निषेधाज्ञा
राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। सुबह 7 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू, यानी 5 से अधिक लोग एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के बाहर जाने पर प्रतिबंध। इसमें चिकित्सा और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को छूट होगी। बाग, चौपाटी, समुद्र किनारे आदि सार्वजनिक जगह रात 8 से सुबह 7 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। यदि यह देखा जाए कि स्वास्थ्य नियमों का पालन किए बिना लोग दिन-प्रतिदिन इन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगा रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से जगह को बंद कर सकता है।
आवश्यक सेवाओं की दुकानें शुरू
किराना, दवाई, सब्जी आदि को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें, मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानों के दुकानदारों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि नियमों का पालन स्वयं और ग्राहकों द्वारा किया जाता है या नहीं।
सभी प्रकार के यातायात नियमित रूप से शुरू रहेंगे
सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी परिवहन नियमित रूप से जारी रहेंगे। रिक्शा में चालक और दो यात्री, टैक्सी में चालक और 50 प्रतिशत यात्री यात्रा कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी बसों में खड़े होकर यात्रा करना संभव नहीं है। सीटों पर बैठे यात्रियों को अनुमति है। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है।
बस ड्राइवर, वाहक और अन्य कर्मचारियों को अपना टीकाकरण को पूरा करना चाहिए या कोरोना नकारात्मक प्रमाणपत्र ले जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा न करने दी जाए और यात्री मास्क पहनें, इस ओर ध्यान देना होगा।
वित्तीय सेवाओं को छोड़कर अन्य निजी कार्यालय बंद रहेंगे
निजी कार्यालयों को पूरी तरह से घर से काम करना अनिवार्य। केवल बैंक, शेयर बाजार, बीमा, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिक्लेम, दूरसंचार, साथ ही स्थानीय आपदा प्रबंधन, बिजली और जल आपूर्ति कार्यालय खुले रहेंगे।
सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी
सरकारी कार्यालय जो कोरोना से संबंधित नहीं हैं, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी। आगंतुकों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं होगा। आवश्यक होने पर कार्यालय या विभाग प्रमुख से प्रवेश पास लेना होगा। कार्यालय में बैठक ऑनलाइन होगी। केवल कार्यालय परिसर के कर्मचारी बैठक में उपस्थित रह सकते हैं।
मनोरंजन, सैलून्स बंद
मनोरंजन व मनोरंजन क्षेत्र बंद रहेंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, वाटर पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे।
पूजा स्थान आगंतुकों के लिए बंद
सर्वधर्मीय स्थान, प्रार्थना स्थानों पर बाहर से आने वाले भक्त व आगंतुकों के लिए बंद रहेंगे। इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी, पुजारी दैनंदिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगवा लेना चाहिए।
रेस्तरां व बार पूर्णतः बंद
रेस्तरां और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन अगर रेस्तरां किसी होटल का हिस्सा है, तो इसे केवल वहां रहने वाले आगंतुकों के लिए खुला रखा जा सकता है। बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश नहीं होगा। हालांकि, टेक अवे या पार्सल सेवा सुबह 7 से 8 बजे तक शुरू रहेगी।
खाद्य विक्रेताओं के लिए पार्सल सेवा
सड़क के किनारे खाद्य विक्रेता सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक केवल पार्सल सेवा के लिए अपना व्यवसाय जारी रख सकेंगे। पार्सल का इंतजार करने वाले ग्राहकों को सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन उन्हें पूरी तरह से बंद कर सकता है।
ई कॉमर्स सेवा शुरू
ई कॉमर्स सेवा नियमित रूप से सुबह 7 से रात 8 बजे तक शुरू रहेगी। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण आवश्यक है अन्यथा उस व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना और संबंधित दुकान या संस्था पर 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। यहां के कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द टीकाकरण कराना चाहिए।
समाचारपत्रों की छपाई और वितरण शुरू
समाचारपत्रों की छपाई और वितरण हमेशा की तरह शुरू रहेंगे, परंतु विक्रेताओं को टीकाकरण होना चाहिए।
10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं को छोड़कर स्कूल-महाविद्यालय बंद रहेंगे। सभी निजी क्लासेस भी बंद रहेंगे।
उद्योग व उत्पादन क्षेत्र शुरू
उद्योग व उत्पादन क्षेत्र शुरू रहेंगे। हालांकि, प्रबंधन को स्वास्थ्य नियमों का पालन करने पर ध्यान रखना होगा।
फिल्मांकन जारी रखा जा सकता है, लेकिन भीड़ में शामिल फिल्मांकन नहीं किया जाना चाहिए और शूटिंग स्थल पर सभी कर्मचारियों और लोगों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य है। इसे 10 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
बीमार कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकता
श्रमिकों को उस स्थान पर रहना आवश्यक है जहां निर्माण कार्य चल रहा है। केवल सामग्री को लाने-ले जाने की अनुमति होगी। कोरोना होने पर किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकता, उसे छुट्टी दी जाए। छुट्टी के दौरान उसे पूरी तनख्वाह देनी होगी। ठेकेदार को कर्मचारी की स्वास्थ्य जांच करानी होगी।
यदि किसी सोसायटी में 5 से अधिक मरीज पाए जाते हैं, तो उस सोसायटी को मिनी कंटेन्मेंट घोषित किया जाएगा। वैसे बोर्ड लगाए जाएंगे, बाहरी लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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