निजी कार्यालयों को चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति : कोरोना मरीजों को प्रतिदिन 700 मे. टन से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो राज्य में तुरंत लॉकडाउन
मुंबई, अगस्त (महासंवाद)
महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की रोकथाम पर लगी पाबंदियों में ढील देने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। राज्य के दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट को रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई। धार्मिक स्थल, सिनेमागृह, मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे। निजी कार्यालयों को चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति दी गई है। राज्य में 15 अगस्त 2021 से यह आदेश लागू होगा। इस दौरान कोरोना मरीजों को उपचार के लिए प्रतिदिन 700 मे. टन से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो पूरे राज्य में तुरंत लॉकडाऊन घोषित करके तद्नुसार सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मार्गदर्शक निर्देशों में स्पष्ट बताया गया है।
‘ब्रेक द चेन’ के अंतर्गत प्रसारित की गई मार्गदर्शक सूचना :
1) लोकल ट्रेन सुविधा शुरू करने के संबंध में....
अ) स्वास्थ्य सेवा देनेवाले अधिकारी / कर्मचारी / अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी साथ ही कोविड निवारक टीकाकरण की दो खुराक व दूसरी खुराक के साथ 14 दिन पूरे कर लिए हैं, केवल उन्हीं नागरिकों को लोकल ट्रेन यात्रा की अनुमति दी गई है।
ब) जिन कर्मचारी अथवा नागरिकों का कोविड निवारक टीकाकरण की दो खुराक व दूसरी खुराक के साथ 14 दिन पूरे कर लिए हैं, जिन्हें टीकाकरण के अंतिम प्रमाणपत्र के आधार पर टीकाकरण प्रमाणपत्र व आस्थापन के पहचानपत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यंत्रणा के
निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से (ऑनलाइन ऑफलाइन) प्रमाणित किए गए पहचानपत्र धारकों को ही लोकल ट्रेन यात्रा के लिए मासिक / त्रैमासिक पास जारी किए जाएंगे। ऐसे प्रमाणित पहचानपत्र प्राप्त करने के लिए विस्तृत और स्व-व्याख्यात्मक निर्देश अधिकारियों द्वारा अलग से परिचालित किए जा रहे हैं।
क) रेलवे टिकट अन्वेषक को टीकाकरण पूरा हो गया है। उल्लिखित पहचानपत्र की जांच करने का अधिकार होगा। जिन यात्रियों के पास ऐसा पहचानपत्र नहीं है या यदि यात्री का पहचानपत्र झूठा पाया गया, साथ ही जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र प्रमाणित किया है उनसे रु. 500/- दंड और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2) रेस्टोरेंट : खुले या बंद रेस्टोरेंट को बैठने की व्यवस्था की 50% क्षमता पर शुरू करने की अनुमति है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहने और शुरू करने की अनुमति दी जा रही है।
अ) रेस्टोरेंट/बार में प्रवेश करते समय प्रतीक्षा कक्ष में अथवा भोजन मिलने तक कालावधि के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा व रेस्टोरेंट आस्थापनों ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक होगा।
ब) उपहारगृह/बार में काम कर रहे बावर्ची, खाना परोसनेवाले, व्यवस्थापक और सफाई कर्मचारियों के साथ सभी कर्मचारियों को कोविड निवारक के खिलाफ टीकाकरण होना आवश्यक होगा व जिन कर्मचारियों के दो खुराक और दूसरी खुराक मिलने के बाद कर्मचारियों ने 14 दिन पूरे कर लिए हैं ऐसे कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहारगृह/बार में काम कर सकते हैं साथ ही सभी कर्मचारी व व्यवस्थापन को उपहारगृह में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।
क) वातानुकूलित उपहारगृह/बार में वायुविजन के लिए खिडकी रहने पर कम से कम दो खिड़कियां या दरवाजा खुला छोड़कर अंदर की हवा घूमती रहने के लिए फैन लगाना आवश्यक रहेगा।
ड) प्रसाधनगृह में भी एक उच्च क्षमता वाला निकास पंखा आवश्य होना चाहिए।
इ) उपहारगृह/बार में निर्धारित शारीरिक दूरी के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाए।
ई) उपहारगृह/बार में निर्जंतुकीकरण साथ ही सेनिटाइजर की व्यवस्था होना आवश्यक है।
उपरोक्त अनुसार उपहारगृह/बार शुरू रखने के लिए सभी दिन/रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है।
उपहारगृह/बार में भोजन के लिए ग्राहकों से अंतिम मांग अधिक से अधिक 9:00 बजे तक ही ली जानी चाहिए। हालांकि पार्सल सेवा 24 घंटे जारी रखने की अनुमति है।
3) दुकान : राज्य के सभी व्यापारियों को दुकान सभी दिन रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। दुकान में काम करनेवाले सभी व्यवस्थापन व कर्मचारियों को कोविड निवारक कर्मचारियों के टीकाकरण की दो खुराक और दूसरी खुराक मिलने के बाद कर्मचारियों ने 14 दिन अवधि पूर्ण होना आवश्यक होगा।
4) शॉपिंग मॉल्स : राज्य के सभी शॉपिंग मॉल्स सभी दिन रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। तथापि, शॉपिंग मॉल में काम करनेवाले सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी व प्रवेश करनेवाले सभी नागरिकों का कोविड निवारक टीकाकरण की दो मात्रा पूर्ण व दूसरी मात्रा लेकर 14 दिन पूर्ण होना आवश्यक चाहिए व वैसा टीकाकरण व साथ ही प्रवेश द्वार पर फोटो के साथ पहचानपत्र दिखाना जरूरी होगा।
5) जिम्नॅशियम, योगसेंटर, सलून, स्पा : वातानुकूलित के साथ-साथ गैर वातानुकूलित जिम्नॅशियम, योगसेंटर, सलून स्पा 50 % क्षमता पर पूरे दिन रात 10 बजे तक जारी रखने की अनुमति है। तथापि, यदि संस्था वातानुकूलित है, तो वेंटिलेशन के लिए पंखे और एयर कंडीशनिंग के साथ खिड़की या दरवाजा खुला रखना आवश्यक होगा।
6) इनडोर स्पोर्ट्स : इनडोर स्पोर्ट्स वाली जगहों पर खिलाड़ी, वहां के कर्मचारी और व्यवस्थापन के कोविड निवारक टीकाकरण की दो खुराक और दूसरी खुराक मिलने के बाद कर्मचारियों को 14 दिन पूरा होना आवश्यक रहेगा। साथ ही इस स्थान पर हवा को गतिमान रखने के लिए योग्य वायुविजन की व्यवस्था होना आवश्यक है। इन जगहों पर खिलाड़ियों को बैडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वैश, पैरलल बार, मलखांब खेलों के लिए केवल दो खिलाड़ियों को इस मर्यादा में शुरू करने की अनुमति दी गई है।
7) कार्यालय / औद्योगिक / सेवा विषयक आस्थापना :
अ) सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी आस्थापना के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, रेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन का कोविड निवारक टीकाकरण प्रथमता से पूरा किया जाए।
ब) जिन निजी और औद्योगिक आस्थापनाओं के कर्मचारियों की व व्यवस्थापन का कोविड निवारक टीकाकरण पूर्ण हुआ है ऐसे ही आस्थापनों को पूर्ण क्षमता के साथ शुरू रखने के लिए अनुमति दी गई है।
क) सभी आस्थापनों ने भीड़ से बचने के लिए काम का प्रबंधन करने के लिए कर्मचारियों को अलग-अलग सत्रों में बुलाएं जिन आस्थापन के कर्मचारियों को घर से ही काम करना मुनासिब है ऐसे सभी आस्थापनों के व्यवस्थापन ने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दें। कार्यालय में काम करनेवाले आवश्यक कर्मचारियों को भीड़ के समय में प्रवास करना टाला जाए, ऐसे समय में कार्यालयीन समय का व्यवस्थापन किया जाए। साथ ही निजी कार्यालयों को समय का व्यवस्थापन करने के लिए कार्यालय 24 घंटों तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे सत्र व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्यालयों को एक सत्र में कार्यालय के कुल कर्मचारी संख्या के 25 प्रतिशत उपस्थिति मर्यादित करना आवश्यक रहेगा।
8) राज्य के सभी मैदान, उद्यान, चौपाटी, समुद्र तट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अपने नियमित समय में जारी रहेंगे।
9) शादी समारोह :
अ) खुले प्रांगण में /लॉन या मंगल कार्यालय में शादी समारोह संबंधित प्रांगण/लॉन/मंगल कार्यालय/होटल में आसन व्यवस्था 50 प्रतिशत क्षमता व कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का पूरा पालन होगा। इन शर्तों पर मंगल कार्यालय के प्रयोजनार्थ शुरू रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
ब) खुले प्रांगण / लॉन में होनेवाले शादी समारोह में उपस्थितों की संख्या प्रांगण या लॉन क्षमता के 50 प्रतिशत परंतु अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों की मर्यादा रहेगी।
क) मंगल कार्यालय / होटल में उपस्थितों की संख्या क्षमता से 50 प्रतिशत परंतु अधिक से अधिक 100 व्यक्तियों की मर्यादा होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का पालन किया जा रहा है इसे सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना व इसे सक्षम प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करनेवालों पर साथ ही संबंधित होटल/कार्यालयों पर दंडात्मक कार्रवाई व संबंधित होटल/मंगल कार्यालय का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मंगल कार्यालय/होटल/ लॉन व्यवस्थापन/भोजन व्यवस्थापन/ बैंडपथक/ भटजी/ फोटोग्राफर्स विवाह व्यवस्था से संबंधित सभी संलग्न संस्था इनमें व्यवस्थापक व कर्मचारियों का भी कोविड निवारक टीकाकरण पूर्ण होकर दूसरी खुराक लेने के बाद 14 दिन पूर्ण होना जरूरी है। उसके अनुसार पहचानपत्र के साथ टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ में रहना आवश्यक होगा।
10) सिनेमागृह व मल्टिप्लेक्स : राज्य में सिनेमाघर/नाट्यगृह, मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और शॉपिंग मॉल) अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
11) धार्मिक स्थल : राज्य के सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
12) अंतरराज्य प्रवास : जिन नागरिकों ने कोविड निवारक टीकाकरण पूरा कर लिया है उन नागरिकों को राज्य के बाहर से महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर परीक्षण निगेटिव या 14 दिनों के अलगाव की आवश्यकता होगी।
13) कोविड निवारक उपाययोजना के रूप में राज्य में भीड़ व्यवस्थापन करने के बारे में केंद्र शासन ने साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश किए गए हैं, इसलिए भीड़/ जन सैलाब से बचने के लिए जन्मदिन, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव प्रचार सभाएं, रैलियां, मोर्चे आदि उपरोक्त प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
14) मेडीकल ऑक्सिजन की उपलब्धता मर्यादित रहने से अगर राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ने पर व कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रतिदिन 700 मे. टन या व उससे अधिक मात्रा में ऑक्सिजन की जरूरत लगने पर पूरे राज्य में तत्काल पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित करते हुए उसके अनुसार कठोर निर्बंध लागू किए जाएंगे।
15) राज्य के सभी नागरिकों को कोविड निवारक उपाययोजना जैसे कि मास्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता, शारीरिक दूरी का पालन, कहीं भी थूकने की रोकथाम आदि सभी निर्बंधों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
16) सभी दुकान, कार्यालय, औद्योगिक आस्थापना, उपहारगृह, बार व मॉल मालक/ व्यवस्थापन ने उनके आस्थापना पर कार्यरत व्यवस्थापक, साथ ही कर्मचारियों का कोविड निवारक टीकाकरण की दोनों खुराक पूर्ण होकर 14 दिन पूर्ण होने की सुनिश्चित करें और इन कर्मचारियों की सूची (टीकाकरण जानकारी /प्रमाणपत्र के साथ) तैयार रखें व इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के लिए मांग करने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएं।
17) दुकान/उपहारगृह/बार/मॉल्स/ कार्यालय/ औद्योगिक आस्थापना का नियतकालिक निर्जंतुकीकरण व सेनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी संबंधित मालिक व व्यवस्थापन की रहेगी। साथ ही इसमें कर्मचारी व ग्राहकों का तापमान लेने के लिए इन्फ्रारेड / कॉन्टॅक्टलेस थर्मामीटर की व्यवस्था की जाए। साथ ही इसमें मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडीकल वेस्ट (इस्तेमाल मास्क व टिशु पेपर्स आदि का निस्तारण) निर्धारित तरीके से इसका संग्रहण एवं निस्तारण करना संबंधित आस्थापनों की जिम्मेदारी होगी।
18) इस आदेश का पालन करने में विफलता या उल्लंघन किया जाता है तो संबंधितों के विरुद्ध आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम, साथरोग अधिनियम व भारतीय दंडसंहिता 1860 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की रोकथाम पर लगी पाबंदियों में ढील देने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। राज्य के दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट को रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई। धार्मिक स्थल, सिनेमागृह, मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे। निजी कार्यालयों को चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति दी गई है। राज्य में 15 अगस्त 2021 से यह आदेश लागू होगा। इस दौरान कोरोना मरीजों को उपचार के लिए प्रतिदिन 700 मे. टन से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो पूरे राज्य में तुरंत लॉकडाऊन घोषित करके तद्नुसार सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मार्गदर्शक निर्देशों में स्पष्ट बताया गया है।
‘ब्रेक द चेन’ के अंतर्गत प्रसारित की गई मार्गदर्शक सूचना :
1) लोकल ट्रेन सुविधा शुरू करने के संबंध में....
अ) स्वास्थ्य सेवा देनेवाले अधिकारी / कर्मचारी / अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी साथ ही कोविड निवारक टीकाकरण की दो खुराक व दूसरी खुराक के साथ 14 दिन पूरे कर लिए हैं, केवल उन्हीं नागरिकों को लोकल ट्रेन यात्रा की अनुमति दी गई है।
ब) जिन कर्मचारी अथवा नागरिकों का कोविड निवारक टीकाकरण की दो खुराक व दूसरी खुराक के साथ 14 दिन पूरे कर लिए हैं, जिन्हें टीकाकरण के अंतिम प्रमाणपत्र के आधार पर टीकाकरण प्रमाणपत्र व आस्थापन के पहचानपत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यंत्रणा के
निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से (ऑनलाइन ऑफलाइन) प्रमाणित किए गए पहचानपत्र धारकों को ही लोकल ट्रेन यात्रा के लिए मासिक / त्रैमासिक पास जारी किए जाएंगे। ऐसे प्रमाणित पहचानपत्र प्राप्त करने के लिए विस्तृत और स्व-व्याख्यात्मक निर्देश अधिकारियों द्वारा अलग से परिचालित किए जा रहे हैं।
क) रेलवे टिकट अन्वेषक को टीकाकरण पूरा हो गया है। उल्लिखित पहचानपत्र की जांच करने का अधिकार होगा। जिन यात्रियों के पास ऐसा पहचानपत्र नहीं है या यदि यात्री का पहचानपत्र झूठा पाया गया, साथ ही जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र प्रमाणित किया है उनसे रु. 500/- दंड और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2) रेस्टोरेंट : खुले या बंद रेस्टोरेंट को बैठने की व्यवस्था की 50% क्षमता पर शुरू करने की अनुमति है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहने और शुरू करने की अनुमति दी जा रही है।
अ) रेस्टोरेंट/बार में प्रवेश करते समय प्रतीक्षा कक्ष में अथवा भोजन मिलने तक कालावधि के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा व रेस्टोरेंट आस्थापनों ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक होगा।
ब) उपहारगृह/बार में काम कर रहे बावर्ची, खाना परोसनेवाले, व्यवस्थापक और सफाई कर्मचारियों के साथ सभी कर्मचारियों को कोविड निवारक के खिलाफ टीकाकरण होना आवश्यक होगा व जिन कर्मचारियों के दो खुराक और दूसरी खुराक मिलने के बाद कर्मचारियों ने 14 दिन पूरे कर लिए हैं ऐसे कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहारगृह/बार में काम कर सकते हैं साथ ही सभी कर्मचारी व व्यवस्थापन को उपहारगृह में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।
क) वातानुकूलित उपहारगृह/बार में वायुविजन के लिए खिडकी रहने पर कम से कम दो खिड़कियां या दरवाजा खुला छोड़कर अंदर की हवा घूमती रहने के लिए फैन लगाना आवश्यक रहेगा।
ड) प्रसाधनगृह में भी एक उच्च क्षमता वाला निकास पंखा आवश्य होना चाहिए।
इ) उपहारगृह/बार में निर्धारित शारीरिक दूरी के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाए।
ई) उपहारगृह/बार में निर्जंतुकीकरण साथ ही सेनिटाइजर की व्यवस्था होना आवश्यक है।
उपरोक्त अनुसार उपहारगृह/बार शुरू रखने के लिए सभी दिन/रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है।
उपहारगृह/बार में भोजन के लिए ग्राहकों से अंतिम मांग अधिक से अधिक 9:00 बजे तक ही ली जानी चाहिए। हालांकि पार्सल सेवा 24 घंटे जारी रखने की अनुमति है।
3) दुकान : राज्य के सभी व्यापारियों को दुकान सभी दिन रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। दुकान में काम करनेवाले सभी व्यवस्थापन व कर्मचारियों को कोविड निवारक कर्मचारियों के टीकाकरण की दो खुराक और दूसरी खुराक मिलने के बाद कर्मचारियों ने 14 दिन अवधि पूर्ण होना आवश्यक होगा।
4) शॉपिंग मॉल्स : राज्य के सभी शॉपिंग मॉल्स सभी दिन रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। तथापि, शॉपिंग मॉल में काम करनेवाले सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी व प्रवेश करनेवाले सभी नागरिकों का कोविड निवारक टीकाकरण की दो मात्रा पूर्ण व दूसरी मात्रा लेकर 14 दिन पूर्ण होना आवश्यक चाहिए व वैसा टीकाकरण व साथ ही प्रवेश द्वार पर फोटो के साथ पहचानपत्र दिखाना जरूरी होगा।
5) जिम्नॅशियम, योगसेंटर, सलून, स्पा : वातानुकूलित के साथ-साथ गैर वातानुकूलित जिम्नॅशियम, योगसेंटर, सलून स्पा 50 % क्षमता पर पूरे दिन रात 10 बजे तक जारी रखने की अनुमति है। तथापि, यदि संस्था वातानुकूलित है, तो वेंटिलेशन के लिए पंखे और एयर कंडीशनिंग के साथ खिड़की या दरवाजा खुला रखना आवश्यक होगा।
6) इनडोर स्पोर्ट्स : इनडोर स्पोर्ट्स वाली जगहों पर खिलाड़ी, वहां के कर्मचारी और व्यवस्थापन के कोविड निवारक टीकाकरण की दो खुराक और दूसरी खुराक मिलने के बाद कर्मचारियों को 14 दिन पूरा होना आवश्यक रहेगा। साथ ही इस स्थान पर हवा को गतिमान रखने के लिए योग्य वायुविजन की व्यवस्था होना आवश्यक है। इन जगहों पर खिलाड़ियों को बैडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वैश, पैरलल बार, मलखांब खेलों के लिए केवल दो खिलाड़ियों को इस मर्यादा में शुरू करने की अनुमति दी गई है।
7) कार्यालय / औद्योगिक / सेवा विषयक आस्थापना :
अ) सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी आस्थापना के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, रेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन का कोविड निवारक टीकाकरण प्रथमता से पूरा किया जाए।
ब) जिन निजी और औद्योगिक आस्थापनाओं के कर्मचारियों की व व्यवस्थापन का कोविड निवारक टीकाकरण पूर्ण हुआ है ऐसे ही आस्थापनों को पूर्ण क्षमता के साथ शुरू रखने के लिए अनुमति दी गई है।
क) सभी आस्थापनों ने भीड़ से बचने के लिए काम का प्रबंधन करने के लिए कर्मचारियों को अलग-अलग सत्रों में बुलाएं जिन आस्थापन के कर्मचारियों को घर से ही काम करना मुनासिब है ऐसे सभी आस्थापनों के व्यवस्थापन ने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दें। कार्यालय में काम करनेवाले आवश्यक कर्मचारियों को भीड़ के समय में प्रवास करना टाला जाए, ऐसे समय में कार्यालयीन समय का व्यवस्थापन किया जाए। साथ ही निजी कार्यालयों को समय का व्यवस्थापन करने के लिए कार्यालय 24 घंटों तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे सत्र व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्यालयों को एक सत्र में कार्यालय के कुल कर्मचारी संख्या के 25 प्रतिशत उपस्थिति मर्यादित करना आवश्यक रहेगा।
8) राज्य के सभी मैदान, उद्यान, चौपाटी, समुद्र तट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अपने नियमित समय में जारी रहेंगे।
9) शादी समारोह :
अ) खुले प्रांगण में /लॉन या मंगल कार्यालय में शादी समारोह संबंधित प्रांगण/लॉन/मंगल कार्यालय/होटल में आसन व्यवस्था 50 प्रतिशत क्षमता व कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का पूरा पालन होगा। इन शर्तों पर मंगल कार्यालय के प्रयोजनार्थ शुरू रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
ब) खुले प्रांगण / लॉन में होनेवाले शादी समारोह में उपस्थितों की संख्या प्रांगण या लॉन क्षमता के 50 प्रतिशत परंतु अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों की मर्यादा रहेगी।
क) मंगल कार्यालय / होटल में उपस्थितों की संख्या क्षमता से 50 प्रतिशत परंतु अधिक से अधिक 100 व्यक्तियों की मर्यादा होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का पालन किया जा रहा है इसे सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना व इसे सक्षम प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करनेवालों पर साथ ही संबंधित होटल/कार्यालयों पर दंडात्मक कार्रवाई व संबंधित होटल/मंगल कार्यालय का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मंगल कार्यालय/होटल/ लॉन व्यवस्थापन/भोजन व्यवस्थापन/ बैंडपथक/ भटजी/ फोटोग्राफर्स विवाह व्यवस्था से संबंधित सभी संलग्न संस्था इनमें व्यवस्थापक व कर्मचारियों का भी कोविड निवारक टीकाकरण पूर्ण होकर दूसरी खुराक लेने के बाद 14 दिन पूर्ण होना जरूरी है। उसके अनुसार पहचानपत्र के साथ टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ में रहना आवश्यक होगा।
10) सिनेमागृह व मल्टिप्लेक्स : राज्य में सिनेमाघर/नाट्यगृह, मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और शॉपिंग मॉल) अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
11) धार्मिक स्थल : राज्य के सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
12) अंतरराज्य प्रवास : जिन नागरिकों ने कोविड निवारक टीकाकरण पूरा कर लिया है उन नागरिकों को राज्य के बाहर से महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर परीक्षण निगेटिव या 14 दिनों के अलगाव की आवश्यकता होगी।
13) कोविड निवारक उपाययोजना के रूप में राज्य में भीड़ व्यवस्थापन करने के बारे में केंद्र शासन ने साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश किए गए हैं, इसलिए भीड़/ जन सैलाब से बचने के लिए जन्मदिन, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव प्रचार सभाएं, रैलियां, मोर्चे आदि उपरोक्त प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
14) मेडीकल ऑक्सिजन की उपलब्धता मर्यादित रहने से अगर राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ने पर व कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रतिदिन 700 मे. टन या व उससे अधिक मात्रा में ऑक्सिजन की जरूरत लगने पर पूरे राज्य में तत्काल पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित करते हुए उसके अनुसार कठोर निर्बंध लागू किए जाएंगे।
15) राज्य के सभी नागरिकों को कोविड निवारक उपाययोजना जैसे कि मास्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता, शारीरिक दूरी का पालन, कहीं भी थूकने की रोकथाम आदि सभी निर्बंधों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
16) सभी दुकान, कार्यालय, औद्योगिक आस्थापना, उपहारगृह, बार व मॉल मालक/ व्यवस्थापन ने उनके आस्थापना पर कार्यरत व्यवस्थापक, साथ ही कर्मचारियों का कोविड निवारक टीकाकरण की दोनों खुराक पूर्ण होकर 14 दिन पूर्ण होने की सुनिश्चित करें और इन कर्मचारियों की सूची (टीकाकरण जानकारी /प्रमाणपत्र के साथ) तैयार रखें व इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के लिए मांग करने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएं।
17) दुकान/उपहारगृह/बार/मॉल्स/ कार्यालय/ औद्योगिक आस्थापना का नियतकालिक निर्जंतुकीकरण व सेनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी संबंधित मालिक व व्यवस्थापन की रहेगी। साथ ही इसमें कर्मचारी व ग्राहकों का तापमान लेने के लिए इन्फ्रारेड / कॉन्टॅक्टलेस थर्मामीटर की व्यवस्था की जाए। साथ ही इसमें मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडीकल वेस्ट (इस्तेमाल मास्क व टिशु पेपर्स आदि का निस्तारण) निर्धारित तरीके से इसका संग्रहण एवं निस्तारण करना संबंधित आस्थापनों की जिम्मेदारी होगी।
18) इस आदेश का पालन करने में विफलता या उल्लंघन किया जाता है तो संबंधितों के विरुद्ध आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम, साथरोग अधिनियम व भारतीय दंडसंहिता 1860 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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