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किसानों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वे सड़कें अनिश्चितकाल तक बाधित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वे सड़कों को अनिश्चितकाल तक बाधित नहीं कर सकते। न्‍यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्‍यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश की पीठ ने कहा कि लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है और इन्‍हे बंद नहीं किया जा सकता। न्‍यायालय ने किसान संघों को इस बारे में दायर एक याचिका का जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। याचिका में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध-प्रर्दशन के कारण दिल्‍ली को एन.सी.आर. से जोड़ने वाली सड़कों पर पैदा अवरोध खत्‍म करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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