पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना खरीफ सीजन 2021 के अंतर्गत बीमा कंपनियों को देय पहली किश्त के तहत 973 करोड़ 16 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वितरित किया गया है। बीमा कंपनियों को तत्काल भुगतान होने के कारण किसानों के लिए राजस्व मंडल में अधिसूचित फसलों के 25 प्रतिशत मुआवजे में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे बीमा द्वारा मध्य सीजन के लिए प्रतिकूल घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना खरीफ सीजन 2021 में प्रदेश के 83 लाख 87 हजार किसानों ने अपनी भागीदारी दर्ज करायी है। मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान कई जगहों पर बारिश से फसलों की औसत उत्पादकता 50 फीसदी से ज्यादा कम होने की उम्मीद निर्माण होने के कारण प्रदेश के 22 जिलों में प्रतिकूल मौसम के कारण संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा लगभग 39 लाख 94 हजार किसानों के लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
इस योजना में राजस्व बोर्ड में अधिसूचित फसलों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में भाग लेने वाले सभी किसानों को बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का 25 प्रतिशत तत्काल भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार की ओर से बीमा सब्सिडी की पहली किस्त बीमा कंपनियों को देनी होगी।
कृषि आयुक्त धीरज कुमार को भरोसा है कि इससे प्रभावित किसानों को रबी सीजन की फसलों के बीज खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस किस्त के भुगतान के लिए मुआवजा, खाद और दवाएं खरीदने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना खरीफ सीजन 2021 के अंतर्गत बीमा कंपनियों को देय पहली किश्त के तहत 973 करोड़ 16 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वितरित किया गया है। बीमा कंपनियों को तत्काल भुगतान होने के कारण किसानों के लिए राजस्व मंडल में अधिसूचित फसलों के 25 प्रतिशत मुआवजे में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे बीमा द्वारा मध्य सीजन के लिए प्रतिकूल घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना खरीफ सीजन 2021 में प्रदेश के 83 लाख 87 हजार किसानों ने अपनी भागीदारी दर्ज करायी है। मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान कई जगहों पर बारिश से फसलों की औसत उत्पादकता 50 फीसदी से ज्यादा कम होने की उम्मीद निर्माण होने के कारण प्रदेश के 22 जिलों में प्रतिकूल मौसम के कारण संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा लगभग 39 लाख 94 हजार किसानों के लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
इस योजना में राजस्व बोर्ड में अधिसूचित फसलों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में भाग लेने वाले सभी किसानों को बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का 25 प्रतिशत तत्काल भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार की ओर से बीमा सब्सिडी की पहली किस्त बीमा कंपनियों को देनी होगी।
कृषि आयुक्त धीरज कुमार को भरोसा है कि इससे प्रभावित किसानों को रबी सीजन की फसलों के बीज खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस किस्त के भुगतान के लिए मुआवजा, खाद और दवाएं खरीदने में मदद मिलेगी।

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