पुणे, दिसंबर (जिमाका)
अनधिकृत और अवैध रूप से शुरू की गई बाइक (दोपहिया) व टैक्सी सेवा तत्काल बंद की जाए, यदि ऐसी कोई सेवा जारी पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पुणे द्वारा दी गई है। निजी श्रेणी में पंजीकृत दोपहिया/टैक्सी वाहनों का किराये के आधार पर उपयोग करने पर लाइसेंस शर्तों के साथ-साथ पंजीकरण नियमों का भी उल्लंघन होता है।
संबंधित यात्रियों को ऐसी सेवा का लाभ उठाने पर कोई लाभ (दुर्घटना के बाद बीमा कवर) नहीं मिलेगा। ये कंपनियां अनधिकृत रूप से केवल ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप के आधार पर काम कर रही हैं। यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा की परवाह किए बिना ऐसी सेवाओं के चालक बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार उपयोग किए जानेवाले वाहनों को किराए के परिवहन श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी का पंजीकरण करते समय निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। यह व्यवसाय राज्य परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद शुरू किया जा सकता है।
अपने जीवन के जोखिम पर कंपनी की वेबसाइट और ऐप द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं का लाभ न उठाएं। साथ ही अवैध रूप से चल रही इस सेवा के लिए आपका दोपहिया वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। बिना लाइसेंस यात्रियों के परिवहन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/992ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय ससाणे द्वारा दी गई है।
अनधिकृत और अवैध रूप से शुरू की गई बाइक (दोपहिया) व टैक्सी सेवा तत्काल बंद की जाए, यदि ऐसी कोई सेवा जारी पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पुणे द्वारा दी गई है। निजी श्रेणी में पंजीकृत दोपहिया/टैक्सी वाहनों का किराये के आधार पर उपयोग करने पर लाइसेंस शर्तों के साथ-साथ पंजीकरण नियमों का भी उल्लंघन होता है।
संबंधित यात्रियों को ऐसी सेवा का लाभ उठाने पर कोई लाभ (दुर्घटना के बाद बीमा कवर) नहीं मिलेगा। ये कंपनियां अनधिकृत रूप से केवल ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप के आधार पर काम कर रही हैं। यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा की परवाह किए बिना ऐसी सेवाओं के चालक बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार उपयोग किए जानेवाले वाहनों को किराए के परिवहन श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी का पंजीकरण करते समय निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। यह व्यवसाय राज्य परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद शुरू किया जा सकता है।
अपने जीवन के जोखिम पर कंपनी की वेबसाइट और ऐप द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं का लाभ न उठाएं। साथ ही अवैध रूप से चल रही इस सेवा के लिए आपका दोपहिया वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। बिना लाइसेंस यात्रियों के परिवहन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/992ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय ससाणे द्वारा दी गई है।
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