पुणे, दिसंबर (जिमाका)
खाद्य व्यापारी वडापाव और पोहे जैसे खाद्य पदार्थों को अखबारों में बांधकर देते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। अख़बारों में खाद्य सामग्री की पैकिंग तत्काल बंद कर दी जाए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं।
लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पहले ही देश भर में लागू किया जा चुका है। जब लोग बाहर से नाश्ता मंगवाते हैं, तो खाद्य व्यापारी वडापाव, पोहे जैसे खाद्य पदार्थों को अखबार में बांधकर देते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य को खतरा निर्माण होता है।
अख़बार की स्याही रसायनों (डाय आयसोब्युटाइल फटालेट और डायइन आयसोब्युटाइल) से बनाई जाती है। रसायनों का उपयोग समाचारपत्रों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ग्राहकों को अखबार में पैक कर गर्म खाना देना खतरनाक है। सभी खाद्य विक्रेता, होटल, बेकरी विक्रेता, अल्पोपहार केंद्र, मिठाई बाजार, वडापाव, पकोड़े (भजी) और भेल विक्रेता तत्काल समाचार पत्रों में खाद्य सामग्री की पैकिंग बंद कर दें अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त शि.स. देसाई द्वारा दी गई है।
खाद्य व्यापारी वडापाव और पोहे जैसे खाद्य पदार्थों को अखबारों में बांधकर देते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। अख़बारों में खाद्य सामग्री की पैकिंग तत्काल बंद कर दी जाए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं।
लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पहले ही देश भर में लागू किया जा चुका है। जब लोग बाहर से नाश्ता मंगवाते हैं, तो खाद्य व्यापारी वडापाव, पोहे जैसे खाद्य पदार्थों को अखबार में बांधकर देते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य को खतरा निर्माण होता है।
अख़बार की स्याही रसायनों (डाय आयसोब्युटाइल फटालेट और डायइन आयसोब्युटाइल) से बनाई जाती है। रसायनों का उपयोग समाचारपत्रों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ग्राहकों को अखबार में पैक कर गर्म खाना देना खतरनाक है। सभी खाद्य विक्रेता, होटल, बेकरी विक्रेता, अल्पोपहार केंद्र, मिठाई बाजार, वडापाव, पकोड़े (भजी) और भेल विक्रेता तत्काल समाचार पत्रों में खाद्य सामग्री की पैकिंग बंद कर दें अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त शि.स. देसाई द्वारा दी गई है।
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