सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम तीन तल हो सकते हैं और भार वाहन की संरचना, ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
इससे दुपहिया वाहनों की ढुलायी के लिए, परिवहन क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
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कैश वैन के लिए अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कैश वैन; मोटर वाहन उद्योग मानक-163:2020 (समय-समय हुए संशोधन के साथ) में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये गए हैं। इससे विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में कैश वैन के निर्माण, श्रेणी अनुमोदन परीक्षण और पंजीकरण में सुविधा होगी।
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