भारतीय निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29-ए और 29-सी का अनुपालन न करने के मामले में दो हजार एक सौ से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का 15 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद यह दूसरा बड़ा निर्णय है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29-सी के अनुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को दान प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। इन पार्टियों को मिले दान पर आयकर में शतप्रतिशत छूट दी जाती है।

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