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केंद्र सरकार ने उपभोक्‍ताओं को उत्पाद और सेवा के बारे में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

     केंद्र सरकार ने उपभोक्‍ताओं को उत्पाद और सेवा के बारे में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आज से लागू हो गए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि नए दिशा-निर्देश न केवल उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि उद्योग को विज्ञापनों की वास्तविकता के बारे में भी समझाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी उत्पाद के बारे में विज्ञापन में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो उनके खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने बताया कि प्राधिकरण की स्थापना के बाद से, भ्रामक प्रचार के लिए निर्माताओं या विज्ञापन देने वालों को करीब 113 नोटिस भेजे गए हैं।

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