पुणे, जुलाई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पुणे रेल मंडल पर जून महीने में टिकट जांच के दौरान 30 हज़ार से अधिक लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 2 करोड़ 3 लाख 15 हज़ार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 137 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 73 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 158 लोगों से 18 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से जून के तीन महीनों में एक लाख चार हज़ार 68 मामलों में 7 करोड़ 3 लाख 50 हज़ार रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए जो एक उत्तम प्रदर्शन है।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
पुणे रेल मंडल पर जून महीने में टिकट जांच के दौरान 30 हज़ार से अधिक लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 2 करोड़ 3 लाख 15 हज़ार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 137 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 73 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 158 लोगों से 18 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से जून के तीन महीनों में एक लाख चार हज़ार 68 मामलों में 7 करोड़ 3 लाख 50 हज़ार रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए जो एक उत्तम प्रदर्शन है।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

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