फेरफार अदालत में उपस्थित रहकर लंबित प्रविष्टियों को जारी करवाएं : कलेक्टर डॉ. राजेश देशमुख द्वारा अपील
पुणे, अगस्त (जिमाका)
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनता के मामलों को निपटाने के लिए 10 अगस्त 2022 को पुणे जिले की सभी तालुकों में जोनल स्तर पर फेरफार अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
नागरिकों के मामलों को निपटाने के लिए, फेरफार अदालत के अलावा अन्य लोगों के मामलों में सातबारा में त्रुटियों को ठीक करना और निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत रिकॉर्ड जारी करना, शिकायत आवेदनों के अनुसार तालुकास्तर पर शिकायतों का निवारण करना, नागरिकों ने संजय गांधी के हितग्राहियों के आवेदनों को स्वीकार करते हुए विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य के लिए जाति, आय आदि प्रमाण पत्र बांटने के निर्देश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दिये हैं।
जिन व्यक्तियों की फेरफार प्रविष्टियां लंबित हैं, वे 10 अगस्त को संबंधित बोर्ड के मुख्यालय में फेरफार अदालत में उपस्थित रहें। जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने बोर्ड के अधिकारियों से अपील की है कि वे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनका रिकॉर्ड जारी करें।
लोकोन्मुखी प्रशासन की अवधारणा से प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को मण्डलस्तर पर आयोजित कर जनता के लम्बित साधारण, वारिसों, शिकायतों का अभिलेख जारी करने के निर्देश हैं। सभी प्रकार के अभिलेख जैसे साधारण, वारिस, शिकायत एवं समय सीमा समाप्त हो जाने के संबंध में संबंधितों को निर्देश दिये गये हैं।
अदालत के दिन अधिक से अधिक अभिलेख जारी करने का प्रयास किया जायेगा। डिप्टी कलेक्टर संजय तेली ने बताया है कि फेरफार अदालतों के लिए प्रत्येक सर्कल स्तर पर संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और कुछ फेरफार अदालतों में उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनता के मामलों को निपटाने के लिए 10 अगस्त 2022 को पुणे जिले की सभी तालुकों में जोनल स्तर पर फेरफार अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
नागरिकों के मामलों को निपटाने के लिए, फेरफार अदालत के अलावा अन्य लोगों के मामलों में सातबारा में त्रुटियों को ठीक करना और निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत रिकॉर्ड जारी करना, शिकायत आवेदनों के अनुसार तालुकास्तर पर शिकायतों का निवारण करना, नागरिकों ने संजय गांधी के हितग्राहियों के आवेदनों को स्वीकार करते हुए विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य के लिए जाति, आय आदि प्रमाण पत्र बांटने के निर्देश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दिये हैं।
जिन व्यक्तियों की फेरफार प्रविष्टियां लंबित हैं, वे 10 अगस्त को संबंधित बोर्ड के मुख्यालय में फेरफार अदालत में उपस्थित रहें। जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने बोर्ड के अधिकारियों से अपील की है कि वे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनका रिकॉर्ड जारी करें।
लोकोन्मुखी प्रशासन की अवधारणा से प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को मण्डलस्तर पर आयोजित कर जनता के लम्बित साधारण, वारिसों, शिकायतों का अभिलेख जारी करने के निर्देश हैं। सभी प्रकार के अभिलेख जैसे साधारण, वारिस, शिकायत एवं समय सीमा समाप्त हो जाने के संबंध में संबंधितों को निर्देश दिये गये हैं।
अदालत के दिन अधिक से अधिक अभिलेख जारी करने का प्रयास किया जायेगा। डिप्टी कलेक्टर संजय तेली ने बताया है कि फेरफार अदालतों के लिए प्रत्येक सर्कल स्तर पर संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और कुछ फेरफार अदालतों में उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

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