पुणे, अक्टूबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पुणे रेल मंडल पर अक्टूबर महीने में टिकट जांच के दौरान 27 हज़ार से ज्यादा लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 5510 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 32 लाख 81 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 300 लोगों से 41 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक की 7 महीनों की अवधि में 2 लाख 5 हज़ार 400 मामलों में 14 करोड़ 68 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। इस तरह वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति के लक्ष्य को पहले ही पार करते हुए इसमें 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. रामदास भिसे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों द्वारा की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
पुणे रेल मंडल पर अक्टूबर महीने में टिकट जांच के दौरान 27 हज़ार से ज्यादा लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 5510 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 32 लाख 81 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 300 लोगों से 41 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक की 7 महीनों की अवधि में 2 लाख 5 हज़ार 400 मामलों में 14 करोड़ 68 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। इस तरह वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति के लक्ष्य को पहले ही पार करते हुए इसमें 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. रामदास भिसे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों द्वारा की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

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