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महिला एवं बाल विकास मंत्री लोढा की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय अंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिति गठित

मुंबई, दिसंबर (महासंवाद)
अंतरधर्मीय विवाहित लड़कियों या महिलाओं की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय अंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिति का गठन किया गया है।
अंतरधर्मीय विवाह जैसे पंजीकृत या अपंजीकृत विवाह, धार्मिक स्थलों पर होने वाले विवाह, भागकर विवाह आदि की जानकारी प्राप्त करना। क्या नवविवाहित लड़कियां या महिलाएं और उनके परिवार वर्तमान में एक दूसरे के संपर्क में हैं या कैसे? इसकी जानकारी लेने के लिए। अपने माता-पिता की मदद से उन लड़कियों या महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो अपने ही परिवारों के संपर्क में नहीं हैं। यदि माता-पिता किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करने और उनके बीच के विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं, तो सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में एक इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी शासकीय व गैर सरकारी सदस्य का गठन किया गया है।
कमेटी में कुल तेरह सदस्य हैं
समिति की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री करेंगे। प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मुंबई, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, पुणे, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, संभाजीनगर (औरंगाबाद) के संजीव जैन, नासिक की सुजाता संतोष जोशी, अभिभाषक प्रकाश सालसिगिकर, मुंबई, यदु गौड़िया, नागपुर, अकोला की मीराताई कदबे, पुणे की श्रीमती शुभदा गिरीश कामत, मुंबई की योगिता साल्वी, मुंबई के इरफान अली पीरजादे सदस्य के रूप में काम करेंगे। जबकि उपायुक्त महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
समिति विभागीय के साथ-साथ जिलास्तर के अधिकारियों की समीक्षा करेगी
यह समिति विभागीय एवं जिलास्तर के अधिकारियों द्वारा निम्न विषय से संबंधित आवश्यकतानुसार समीक्षा करेगी। पंजीकृत विवाह, गैर-पंजीकृत अंतर्धार्मिक विवाह, धार्मिक स्थलों पर किए गए अंतरधर्मीय विवाह, भागकर अंतर्जातीय विवाह, नवविवाहित लड़कियों या महिलाओं और उनके परिवारों से संपर्क करके उनसे संपर्क करके यह जानकारी एकत्र करना कि वे वर्तमान में एक-दूसरे के संपर्क में हैं या कैसे, चाहे कितनी भी अंतरधर्मीय हों। इस समिति का मुख्य कार्य उन महिलाओं से उनके माता-पिता का पता प्राप्त करना होगा जो अपने परिवारों के संपर्क में नहीं हैं और उन्हें जानकारी देगी।
अंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिति अध्ययन करेगी और सिफारिशें करेगी
महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समाज में अंतरधर्मीय विवाह सम्बन्धी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मुद्दों, नीतियों, कानूनों, योजनाओं का अध्ययन कर उसमें आवश्यक परिवर्तन सुझाना एवं प्रभावी उपाय सुझाना इन योजनाओं का कार्यान्वयन। इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। यह समिति प्रदेश में अंतरधर्मीय विवाहों, इसकी समस्याओं एवं उपायों तथा अन्य सहायक मामलों के संबंध में विस्तृत अनुशंसा करेगी, समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के पश्चात् शासन स्तर से उचित निर्णय लिया जायेगा तथा उसके बाद समिति का कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
लड़कियों या महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा
अंतरधर्मीय विवाह करने वाली लड़कियों या महिलाओं को किसी तरह की शिकायत होने पर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। इस समिति का कार्य हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त  शिकायतों की जांच कर उसके अनुसार उचित कार्रवाई करना होगा। सरकार ने हाल ही में इस संबंध में एक सरकारी फैसला जारी किया है।

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