पुणे, जनवरी (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पुणे रेल मंडल पर अप्रैल से दिसंबर तक के नौ माह में टिकट जांच के दौरान 2 लाख 32 हज़ार से ज्यादा लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 17 करोड़ 7 लाख 42 हज़ार रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया है। इसी के साथ 22 हज़ार से ज्यादा लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 1 करोड़ 27 लाख 24 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 2234 लोगों से 2 लाख 73 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस दौरान वर्तमान वित्त वर्ष में 12 करोड़ रूपए का निर्धारित किए गए लक्ष्य को भी प्रारंभिक 6 महीनों में पूरा कर लिया गया है जो मंडल के लिए एक रिकॉर्ड उपलब्धि है।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इन्दु दुबे के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. रामदास भिसे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों द्वारा की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
पुणे रेल मंडल पर अप्रैल से दिसंबर तक के नौ माह में टिकट जांच के दौरान 2 लाख 32 हज़ार से ज्यादा लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 17 करोड़ 7 लाख 42 हज़ार रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया है। इसी के साथ 22 हज़ार से ज्यादा लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 1 करोड़ 27 लाख 24 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 2234 लोगों से 2 लाख 73 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस दौरान वर्तमान वित्त वर्ष में 12 करोड़ रूपए का निर्धारित किए गए लक्ष्य को भी प्रारंभिक 6 महीनों में पूरा कर लिया गया है जो मंडल के लिए एक रिकॉर्ड उपलब्धि है।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इन्दु दुबे के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. रामदास भिसे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों द्वारा की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

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