लोकसभा ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक-2023 पारित कर दिया है। विधेयक में गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और भू-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। यह विधेयक 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने और इसके तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड को भंग करने का प्रावधान करता है।
विधेयक पेश करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 150 से ज्यादा स्टार्ट अप काम कर रहे हैं। श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत हो चुकी है।
बहस की शुरुआत करते हुए भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस विधेयक से देश में अनुसंधान का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है। विपक्ष के सदन से बहिर्गमन के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक पारित कर दिया गया।
विधेयक पेश करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 150 से ज्यादा स्टार्ट अप काम कर रहे हैं। श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत हो चुकी है।
बहस की शुरुआत करते हुए भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस विधेयक से देश में अनुसंधान का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है। विपक्ष के सदन से बहिर्गमन के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक पारित कर दिया गया।

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