लोकसभा ने फार्मेसी (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करेगा। विधेयक में जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज है या निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा।
रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, रेल नेटवर्क और राजमार्गों का विस्तार हो रहा है और इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। श्री मंडाविया ने कहा कि यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के युवाओं से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवा उपलब्ध करा रही है और पांच करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे है।

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