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पुणे जिले में 9 सितंबर को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

पुणे, अगस्त (जिमाका)
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार 9 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में लंबित रहनेवाले दीवानी मामला, आपराधिक, मोटर दुर्घटना मुआवजा, धारा 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामले, औद्योगिक, कर्मी एवं सहकारी न्यायालयों में मामले, नौकरी संबंधित वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, साथ ही जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व मामले साथ ही अन्य दिवाणी मामले बड़े पैमाने पर लंबित हैं। साथ ही विभिन्न बैंक, पतसंस्था, वित्तीय संस्था साथ ही विभिन्न ग्रामपंचायतें और महानगरपालिका, नगरपरिषद से भूमि पट्टा, जल पट्टा मामले, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडल आदि से बकाया भुगतान आदि को प्री-फाइलिंग (प्रवेश-पूर्व) मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए रखा गया है।
जब जनता की अदालत में मामला सुलझता है तो दोनों पक्षों को जीत का एहसास होता है साथ ही दोनों पक्षों का पैसा, समय और श्रम बच जाता है। जनता की अदालत में मामला कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। जनता की अदालत में फैसले पर कोई अपील नहीं है। न्यायालय के आदेश के अनुसार लोक अदालत में पारित निर्णय को न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, इसलिए इस योजना का अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ लेना चाहिए। यह अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटिल ने की है।

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