पुणे, सितंबर (जिमाका)
गणेशोत्सव अवधि के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी खुदरा शराब अनुज्ञप्ती 19 और 28 सितंबर को बंद रहेंगे। साथ ही, 29 सितंबर को पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में विसर्जन जुलूस समाप्ति तक विसर्जन मार्ग के और गणेशोत्सव के पांचवें और सातवें दिन गणपति विसर्जनवाले क्षेत्र में शराब की बिक्री के अनुज्ञप्ती को बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दिए हैं।
पुणे जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम 1949 के नियम-142 के तहत खुदरा शराब की बिक्री के लिए सभी अनुज्ञप्ती एफएल-2, एफएल-3, सीएल-3, एफएलबीआर-2, फॉर्म-ई, फॉर्म-ई-2 और टी.डी.-1 को बंद करने का आदेश दिया गया है।
19 सितंबर और 28 सितंबर दोनों दिन पूर्ण पुणे जिला, 29 सितंबर को विसर्जन जुलूस के अंत तक, पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में विसर्जन जुलूस के मार्ग पर सभी शराब बिक्री अनुज्ञप्ती, साथ ही गणेशोत्सव के पांचवें और सातवें पूरे दिन जिन क्षेत्रों में पांचवें और सातवें दिन गणेश विसर्जन होता है उन क्षेत्रों में अनुज्ञप्ती बंद रखा जाना चाहिए।
इसके अलावा जिस-जिस स्थान पर सार्वजनिक गणपति विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा उस-उस स्थान पर विसर्जन जुलूस के दिन विसर्जन जुलूस मार्ग के सभी क्षेत्रों में शराब की बिक्री की अनुज्ञप्ती बंद रखा जाना चाहिए।
आदेश का उल्लंघन करनेवाले अनुज्ञप्तीधारकों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका आदेश में भी जिक्र किया गया है।
गणेशोत्सव अवधि के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी खुदरा शराब अनुज्ञप्ती 19 और 28 सितंबर को बंद रहेंगे। साथ ही, 29 सितंबर को पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में विसर्जन जुलूस समाप्ति तक विसर्जन मार्ग के और गणेशोत्सव के पांचवें और सातवें दिन गणपति विसर्जनवाले क्षेत्र में शराब की बिक्री के अनुज्ञप्ती को बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दिए हैं।
पुणे जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम 1949 के नियम-142 के तहत खुदरा शराब की बिक्री के लिए सभी अनुज्ञप्ती एफएल-2, एफएल-3, सीएल-3, एफएलबीआर-2, फॉर्म-ई, फॉर्म-ई-2 और टी.डी.-1 को बंद करने का आदेश दिया गया है।
19 सितंबर और 28 सितंबर दोनों दिन पूर्ण पुणे जिला, 29 सितंबर को विसर्जन जुलूस के अंत तक, पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में विसर्जन जुलूस के मार्ग पर सभी शराब बिक्री अनुज्ञप्ती, साथ ही गणेशोत्सव के पांचवें और सातवें पूरे दिन जिन क्षेत्रों में पांचवें और सातवें दिन गणेश विसर्जन होता है उन क्षेत्रों में अनुज्ञप्ती बंद रखा जाना चाहिए।
इसके अलावा जिस-जिस स्थान पर सार्वजनिक गणपति विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा उस-उस स्थान पर विसर्जन जुलूस के दिन विसर्जन जुलूस मार्ग के सभी क्षेत्रों में शराब की बिक्री की अनुज्ञप्ती बंद रखा जाना चाहिए।
आदेश का उल्लंघन करनेवाले अनुज्ञप्तीधारकों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका आदेश में भी जिक्र किया गया है।

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