मुंबई, सितंबर (महासंवाद)
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को अगले पांच वर्षों के लिए उत्सव के लिए एक ही बार अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति देने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस निर्णय से उन उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को राहत मिली है, जिन्होंने सभी नियमों, कानूनों का पालन किया है और पिछले दस वर्षों में कोई शिकायत नहीं थी। साथ ही वे आनेवाले वर्षों के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे।
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए अगले पांच साल के लिए एक ही बार अनुमति देने के बारे में मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मांग की गई थी। इस अवसर पर एक याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सूचकांक की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नगर विकास विभाग ने सरकारी निर्णय की घोषणा की है।
इस निर्णय के अनुसार इस साल के 19 सितंबर 2023 से शुरू होनेवाले गणेशोत्सव में सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करनेवाले उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को अगले पांच वर्षों के लिए अनुमति देने की कार्रवाई सभी महानगरपालिका, नगरपालिका और नगरपंचायतों को करनी है।
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती की स्वामित्व जगहों पर गणेशोत्सव मंडलों को गणेशोत्सव मनाने के लिए जगह देते समय एक सौ रुपये का नाममात्र किराया लिया जा सकता है। साथ ही त्योहार के लिए इससे पहले समय-समय पर निर्धारित किए गए सरकारी निर्णयों, आदेशों के अनुसार नियम और शर्तों का पालन करना होगा। गणेशोत्सव मंडलों को स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ऑनलाइन माध्यम से संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्था को अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को अगले पांच वर्षों के लिए उत्सव के लिए एक ही बार अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति देने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस निर्णय से उन उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को राहत मिली है, जिन्होंने सभी नियमों, कानूनों का पालन किया है और पिछले दस वर्षों में कोई शिकायत नहीं थी। साथ ही वे आनेवाले वर्षों के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे।
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए अगले पांच साल के लिए एक ही बार अनुमति देने के बारे में मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मांग की गई थी। इस अवसर पर एक याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सूचकांक की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नगर विकास विभाग ने सरकारी निर्णय की घोषणा की है।
इस निर्णय के अनुसार इस साल के 19 सितंबर 2023 से शुरू होनेवाले गणेशोत्सव में सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करनेवाले उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को अगले पांच वर्षों के लिए अनुमति देने की कार्रवाई सभी महानगरपालिका, नगरपालिका और नगरपंचायतों को करनी है।
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती की स्वामित्व जगहों पर गणेशोत्सव मंडलों को गणेशोत्सव मनाने के लिए जगह देते समय एक सौ रुपये का नाममात्र किराया लिया जा सकता है। साथ ही त्योहार के लिए इससे पहले समय-समय पर निर्धारित किए गए सरकारी निर्णयों, आदेशों के अनुसार नियम और शर्तों का पालन करना होगा। गणेशोत्सव मंडलों को स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ऑनलाइन माध्यम से संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्था को अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

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