पुणे, नवंबर (जिमाका)
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्ति, शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता छात्रवृत्ति और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए निर्वाह भत्ता योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन करने के अपील समाज कल्याण विभाग ने की है।
यह आवेदन ऑनलाइन पद्धति से https://mahadbt.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर आवेदन भरकर महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरने के लिए सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के शासन निर्णय दिनांक 7 जुलाई 2023 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
जिले के सभी महाविद्यालयों ने आवेदनों की जांच कर छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र समाज कल्याण कार्यालय में जमा कराएं। महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि पिछड़े वर्ग का कोई भी योग्य छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा नहीं किया जाता है और इस प्रकार कोई पात्र पिछड़ा वर्ग का छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है, तो सामाजिक न्याय विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जिम्मेदार नहीं होंगे। यह जानकारी सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे ने दी है।
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्ति, शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता छात्रवृत्ति और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए निर्वाह भत्ता योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन करने के अपील समाज कल्याण विभाग ने की है।
यह आवेदन ऑनलाइन पद्धति से https://mahadbt.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर आवेदन भरकर महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरने के लिए सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के शासन निर्णय दिनांक 7 जुलाई 2023 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
जिले के सभी महाविद्यालयों ने आवेदनों की जांच कर छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र समाज कल्याण कार्यालय में जमा कराएं। महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि पिछड़े वर्ग का कोई भी योग्य छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा नहीं किया जाता है और इस प्रकार कोई पात्र पिछड़ा वर्ग का छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है, तो सामाजिक न्याय विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जिम्मेदार नहीं होंगे। यह जानकारी सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे ने दी है।

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