पुणे, नवंबर (जिमाका)
दिवाली त्यौहार के मद्देनजर, यदि निजी ट्रांसपोर्टरों (वाहकों) द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूलते हैं, तो यात्रियों से अनुरोध है कि वे पिंपरी-चिंचवड़ उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के mh14prosecution@gmail.com इस ई-मेल पर शिकायत या सबूत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
निजी यात्री बस सेवाएं प्रदान करनेवाले ट्रांसपोर्टर संबंधित मार्ग पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम द्वारा परिवहन सेवाओं के लिए लिए जानेवाले किराए से अधिकतम डेढ़ गुना तक किराया ले सकते हैं। इससे अधिक किराया वसूलनेवाली निजी बसों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश मोटर वाहन निरीक्षक को दिया गया है।
यदि अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलती है या पाई जाती है, तो ऐसे परिवहन प्रदाताओं पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह जानकारी पिंपरी-चिंचवड़ के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल आदे ने दी है।
दिवाली त्यौहार के मद्देनजर, यदि निजी ट्रांसपोर्टरों (वाहकों) द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूलते हैं, तो यात्रियों से अनुरोध है कि वे पिंपरी-चिंचवड़ उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के mh14prosecution@gmail.com इस ई-मेल पर शिकायत या सबूत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
निजी यात्री बस सेवाएं प्रदान करनेवाले ट्रांसपोर्टर संबंधित मार्ग पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम द्वारा परिवहन सेवाओं के लिए लिए जानेवाले किराए से अधिकतम डेढ़ गुना तक किराया ले सकते हैं। इससे अधिक किराया वसूलनेवाली निजी बसों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश मोटर वाहन निरीक्षक को दिया गया है।
यदि अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलती है या पाई जाती है, तो ऐसे परिवहन प्रदाताओं पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह जानकारी पिंपरी-चिंचवड़ के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल आदे ने दी है।

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