सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि आयकर अधिनियम-2025 के अंतर्गत नकद लेनदेन और घर में एक निश्चित सीमा से अधिक धन रखने से संबंधित नए कर और दंड लगाए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा भ्रामक है। इकाई ने स्पष्ट किया कि नए अधिनियम में संबंधित प्रावधानों के संबंध में किसी भी नए कर या दंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम आयकर अधिनियम की तुलना में कोई बड़ा नीतिगत परिवर्तन लागू नहीं करता है। इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय ने करदाताओं से सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए आयकर पोर्टल और मैपिंग टूल का उपयोग करने का आग्रह किया है।

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