पुणे, जुलाई (ह.ए. प्रतिनिधि)
पुणे शहर में कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण की शृंखला पर लगाम लगाने के लिए पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय द्वारा जो पहले जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए थे, वे पूर्ववत ही रहेंगे।
सोमवार, 5 जुलाई 2021 से पुणेवासियों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं-
1) पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में सभी आउटडोर स्पोर्ट्स और इनडोर स्पोर्ट्स सप्ताह के सभी दिन दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे, लेकिन इनडोर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी व कर्मचारियों का टीकाकरण (दोनों खुराक) होना अनिवार्य है। सोमवार से मैदान के साथ-साथ इनडोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स सप्ताह के सातों दिन सुबह सात बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
2) प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र / क्लासेस सोमवार से शुक्रवार दोपहर शाम चार बजे तक (आसन क्षमता से 50 प्रतिशत) शुरू रहेंगे। उक्त जगहों पर प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों का टीकाकरण (कम से कम प्रथम खुराक) अनिवार्य है।
3) उक्त आदेश पुणे मनपा क्षेत्र में आनेवाले पुणे कैन्टोन्मेंट बोर्ड व खड़की कैन्टोमेंट बोर्ड में भी लागू रहेंगे। मार्गदर्शक सूचना आगे का आदेश आने तक लागू रहेंगे।
कोविड-19 प्रतिबंधक के लिए कार्यालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सूचनाओं का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 की धारा 51 से 60, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार अन्य कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही का पात्र होगा।
यह आदेश पुणे महानगरपालिका के आयुक्त विक्रम कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। यह जानकारी एक विज्ञप्ति द्वारा पुणे महानगरपालिका की अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) रुबल अग्रवाल ने दी है।
26 जून 2021 को जारी किए गए आदेश लागू रहेंगे। यह नियम पुणे मनपा क्षेत्र के लिए हैं।
पुणे शहर में कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण की शृंखला पर लगाम लगाने के लिए पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय द्वारा जो पहले जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए थे, वे पूर्ववत ही रहेंगे।
सोमवार, 5 जुलाई 2021 से पुणेवासियों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं-
1) पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में सभी आउटडोर स्पोर्ट्स और इनडोर स्पोर्ट्स सप्ताह के सभी दिन दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे, लेकिन इनडोर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी व कर्मचारियों का टीकाकरण (दोनों खुराक) होना अनिवार्य है। सोमवार से मैदान के साथ-साथ इनडोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स सप्ताह के सातों दिन सुबह सात बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
2) प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र / क्लासेस सोमवार से शुक्रवार दोपहर शाम चार बजे तक (आसन क्षमता से 50 प्रतिशत) शुरू रहेंगे। उक्त जगहों पर प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों का टीकाकरण (कम से कम प्रथम खुराक) अनिवार्य है।
3) उक्त आदेश पुणे मनपा क्षेत्र में आनेवाले पुणे कैन्टोन्मेंट बोर्ड व खड़की कैन्टोमेंट बोर्ड में भी लागू रहेंगे। मार्गदर्शक सूचना आगे का आदेश आने तक लागू रहेंगे।
कोविड-19 प्रतिबंधक के लिए कार्यालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सूचनाओं का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 की धारा 51 से 60, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार अन्य कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही का पात्र होगा।
यह आदेश पुणे महानगरपालिका के आयुक्त विक्रम कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। यह जानकारी एक विज्ञप्ति द्वारा पुणे महानगरपालिका की अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) रुबल अग्रवाल ने दी है।
26 जून 2021 को जारी किए गए आदेश लागू रहेंगे। यह नियम पुणे मनपा क्षेत्र के लिए हैं।

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