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चुनाव आयोग निष्पक्ष, वैध रूप से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री,लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में संसद द्वारा कानून नहीं बनने तक यह पैनल लागू रहेगा। यह बेंच भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने जोर दिया कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका की अधीनता से अलग रहना होगा। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और वैध रूप से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।

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