समाज कल्याण आयुक्त ने डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अपील
पुणे, मई (जिमाका)
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 में नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन करने की प्रक्रिया 30 मई, 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए विद्यार्थी इस वेबसाइट हीींिीं://ारहरवलीं.ारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप पर आवेदन करें। यह अपील समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने की है।
महाविद्यालय में प्रवेशित सभी शासकीय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, स्थायी गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षा शुल्क-परीक्षा शुल्क, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए निर्वाह भत्ता, राजर्षि शाहू महाराज योग्यता छात्रवृत्ति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रवृत्ति, नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
पूर्व में लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा 30 अप्रैल 2023 थी, लेकिन प्रतिवर्ष पंजीकृत आवेदनों की संख्या को देखते हुए इस वर्ष आवेदनों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है और छात्रों के आवेदन पंजीकरण लंबित होने के कारण नए आवेदन और नवीनीकरण के लिए वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकृत आवेदनों को पुनः दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 मई 2023 तक दी गई है। हालांकि आयुक्त ने सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, छात्रवृत्ति की देखरेख कर रहे कर्मचारियों और पात्र छात्रों से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सही-सही भरने और निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति के लिए ऑनलाइन जमा करने की अपील की है।
जिन छात्रों ने पहले ही महाडीबीट पर आधार से जुड़ी यूजर आईडी बना ली है और आवेदन भर दिया है, उन्हें फिर से नया गैर आधार यूजर आईडी नहीं बनाना चाहिए। नवीन गैर-आधार यूजर आईडी से आवेदन के नवीनीकरण की स्थिति में एवं एक से अधिक यूजर आईडी बनाकर आवेदन निरस्त करने की स्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्रों एवं महाविद्यालयों की होगी।
यदि आवेदन भरने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है तो आप जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, साथ ही संबंधित महाविद्यालय में स्थापित समान अवसर केन्द्रों से संपर्क करें अथवा उक्त वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करायें। यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं होने/छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का रहेगा एवं सामाजिक न्याय विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 में नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन करने की प्रक्रिया 30 मई, 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए विद्यार्थी इस वेबसाइट हीींिीं://ारहरवलीं.ारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप पर आवेदन करें। यह अपील समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने की है।
महाविद्यालय में प्रवेशित सभी शासकीय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, स्थायी गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षा शुल्क-परीक्षा शुल्क, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए निर्वाह भत्ता, राजर्षि शाहू महाराज योग्यता छात्रवृत्ति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रवृत्ति, नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
पूर्व में लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा 30 अप्रैल 2023 थी, लेकिन प्रतिवर्ष पंजीकृत आवेदनों की संख्या को देखते हुए इस वर्ष आवेदनों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है और छात्रों के आवेदन पंजीकरण लंबित होने के कारण नए आवेदन और नवीनीकरण के लिए वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकृत आवेदनों को पुनः दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 मई 2023 तक दी गई है। हालांकि आयुक्त ने सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, छात्रवृत्ति की देखरेख कर रहे कर्मचारियों और पात्र छात्रों से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सही-सही भरने और निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति के लिए ऑनलाइन जमा करने की अपील की है।
जिन छात्रों ने पहले ही महाडीबीट पर आधार से जुड़ी यूजर आईडी बना ली है और आवेदन भर दिया है, उन्हें फिर से नया गैर आधार यूजर आईडी नहीं बनाना चाहिए। नवीन गैर-आधार यूजर आईडी से आवेदन के नवीनीकरण की स्थिति में एवं एक से अधिक यूजर आईडी बनाकर आवेदन निरस्त करने की स्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्रों एवं महाविद्यालयों की होगी।
यदि आवेदन भरने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है तो आप जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, साथ ही संबंधित महाविद्यालय में स्थापित समान अवसर केन्द्रों से संपर्क करें अथवा उक्त वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करायें। यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं होने/छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का रहेगा एवं सामाजिक न्याय विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

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