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मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण का कार्यक्रम घोषित

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण गतिविधियों में सहयोग करने की जिलाधिकारी ने की अपील
पुणे, सितंबर (जिमाका)
1 जनवरी 2024 को योग्यता तिथि पर आधारित फोटो के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण का संशोधित कार्यक्रम भारत के चुनाव आयोग ने घोषित किया है। मतदान केन्द्र का सूत्रीकरण एवं प्रमाणित करना, मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन, आपत्तियां दाखिल करने की तारीखों में कुछ सुधार किये गये हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दी है। 
मतदान केंद्र सूत्रीकरण गतिविधि
मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची 26 सितंबर को जारी की गई थी, उक्त सूची पर दावे, आपत्तियां या सुझाव देने हों तो नागरिक इसे 2 अक्टूबर 2023 तक संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं। सुधारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्रों को सुव्यवस्थित एवं प्रमाणित करना, विभाग, भागों को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित करके मतदान केंद्रों की सूची को मंजूरी देने की गतिविधि फिलहाल चल रही है और इसके लिए 9 अक्टूबर 2023 तक की अवधि दी गई है। 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जिले के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी से संपर्क कर अपने दिशा-निर्देश प्रस्तुत करें और राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग का प्रयास करना चाहिए ताकि मतदाताओं को इसका लाभ मिल सके। यह अपील भी जिलाधिकारी द्वारा की गई है। 
प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन 27 अक्टूबर को किया गया
संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची को 27 अक्टूबर, 2023 को जारी किया जाएगा। इसके मुताबिक 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। 
सेवा बल मतदाताओं का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
साथ ही 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम भाग यानी सेवा बल मतदाताओं का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भी जारी किया गया है। तदनुसार, अंतिम भाग की मतदाता सूची का प्रारूप 17 अक्टूबर, 2023 को जारी किया जाएगा।
संबंधित रिकॉर्ड ऑफिसर / कमांडिंग ऑफिसर या प्राधिकारी से 17 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 इस अवधि के दौरान आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कलसकर ने दी है। 

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