महानगरपालिकाओं के आम चुनावों के प्रचार की अवधि 13 जनवरी 2026 को 5.30 बजे समाप्त हो रही है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित माध्यमों सहित किसी भी प्रकार के अन्य प्रसार माध्यमों के माध्यम से चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे, यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आज दी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की महानगरपालिका चुनावों के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। बैठक में आयोग के सचिव सुरेश काकाणी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।
दिनेश वाघमारे ने बताया कि महानगरपालिका चुनावों के लिए 15 जनवरी 2026 को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। संबंधित अधिनियम की धाराओं के अनुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व, अर्थात 13 जनवरी 2026 को सायं 5.30 बजे, सार्वजनिक चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार अथवा विज्ञापन किसी भी प्रसार माध्यम में प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।
अतः सार्वजनिक प्रचार की समाप्ति के बाद मुद्रित माध्यमों में विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण या अनुमति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए. ‘चुनाव प्रयोजनों के लिए प्रसार माध्यम नियंत्रण एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण आदेश, 2025’ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं।
इस अवसर पर आयोग के सचिव सुरेश काकाणी ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार का नाम संबंधित महानगरपालिका की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है; हालांकि प्रस्तावक (सूचक) और समर्थक (अनुमोदक) का नाम उसी प्रभाग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है, जिस प्रभाग से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।
राजनीतिक दल के उम्मीदवार तथा निर्दलीय उम्मीदवार—दोनों के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक होना आवश्यक है। कोई उम्मीदवार एक से अधिक प्रभागों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है; किंतु एक उम्मीदवार केवल एक ही प्रभाग की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। एक सीट के लिए अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की महानगरपालिका चुनावों के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। बैठक में आयोग के सचिव सुरेश काकाणी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।
दिनेश वाघमारे ने बताया कि महानगरपालिका चुनावों के लिए 15 जनवरी 2026 को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। संबंधित अधिनियम की धाराओं के अनुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व, अर्थात 13 जनवरी 2026 को सायं 5.30 बजे, सार्वजनिक चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार अथवा विज्ञापन किसी भी प्रसार माध्यम में प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।
अतः सार्वजनिक प्रचार की समाप्ति के बाद मुद्रित माध्यमों में विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण या अनुमति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए. ‘चुनाव प्रयोजनों के लिए प्रसार माध्यम नियंत्रण एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण आदेश, 2025’ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं।
इस अवसर पर आयोग के सचिव सुरेश काकाणी ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार का नाम संबंधित महानगरपालिका की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है; हालांकि प्रस्तावक (सूचक) और समर्थक (अनुमोदक) का नाम उसी प्रभाग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है, जिस प्रभाग से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।
राजनीतिक दल के उम्मीदवार तथा निर्दलीय उम्मीदवार—दोनों के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक होना आवश्यक है। कोई उम्मीदवार एक से अधिक प्रभागों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है; किंतु एक उम्मीदवार केवल एक ही प्रभाग की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। एक सीट के लिए अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।
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