मुंबई, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पेंच व्याघ्र अभयारण्य के अंतर्गत न्यू तोतलाडोह गांव के पुनर्वसन के कारण विस्थापित हुए नागरिकों को नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ऐसे निर्देश राहत एवं पुनर्वसन राज्य मंत्री ऍड.आशीष जयस्वाल ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए।
राज्य मंत्री जयस्वाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यू तोतलाडोह गांव का विस्थापन किया गया है। उन्होंने कहा कि वाडंबा में पुनर्वसित इस गांव को अब तक किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। विस्थापितों को केवल आर्थिक मुआवजा देकर भूमि आवंटित की गई है, किंतु नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून के प्रावधानों के अनुसार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तत्काल की जाए।
इस अवसर पर सांगली जिले के कणेगांव (बाढ़ प्रभावित गांव) के पुनर्वसन से संबंधित विषय पर भी बैठक हुई। राज्य मंत्री जयस्वाल ने निर्देश दिए कि इस समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसे शीघ्र लागू किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गांवठाण की पुरानी भूमि का आवासीय उपयोग नहीं किए जाने की शर्त पर, उस भूमि का स्वामित्व मूल मालिकों के पास बनाए रखने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
इसके अतिरिक्त, जिन विस्थापितों ने निर्धारित राशि जमा कर दी है और जो स्थानांतरण के लिए तैयार हैं, उनके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण की जाए।
पेंच व्याघ्र अभयारण्य के अंतर्गत न्यू तोतलाडोह गांव के पुनर्वसन के कारण विस्थापित हुए नागरिकों को नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ऐसे निर्देश राहत एवं पुनर्वसन राज्य मंत्री ऍड.आशीष जयस्वाल ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए।
राज्य मंत्री जयस्वाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यू तोतलाडोह गांव का विस्थापन किया गया है। उन्होंने कहा कि वाडंबा में पुनर्वसित इस गांव को अब तक किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। विस्थापितों को केवल आर्थिक मुआवजा देकर भूमि आवंटित की गई है, किंतु नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून के प्रावधानों के अनुसार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तत्काल की जाए।
इस अवसर पर सांगली जिले के कणेगांव (बाढ़ प्रभावित गांव) के पुनर्वसन से संबंधित विषय पर भी बैठक हुई। राज्य मंत्री जयस्वाल ने निर्देश दिए कि इस समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसे शीघ्र लागू किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गांवठाण की पुरानी भूमि का आवासीय उपयोग नहीं किए जाने की शर्त पर, उस भूमि का स्वामित्व मूल मालिकों के पास बनाए रखने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
इसके अतिरिक्त, जिन विस्थापितों ने निर्धारित राशि जमा कर दी है और जो स्थानांतरण के लिए तैयार हैं, उनके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण की जाए।

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