नागपुर, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एफ.एल-2 और सी.एल-3 लाइसेंसधारक विदेशी एवं देशी शराब की खुदरा बिक्री करने वाले केंद्रों के स्थानांतरण के लिए पंजीकृत हाउसिंग सोसायटी की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य होगा। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं उत्पाद शुल्क मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में दी। वे सदस्य शंकर जगताप द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
पवार ने कहा कि यदि संबंधित दुकान सोसायटी परिसर में स्थित है, तो सोसायटी की अनुमति के बिना स्थानांतरण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह शर्त अब एफएल-2 और सीएल-3 लाइसेंस वाले दुकानों पर सख्ती से लागू रहेगी।
उपमुख्यमंत्री पवार ने यह भी जानकारी दी कि पिंपरी-चिंचवड़ के कोलीवाडा और रहाटणी क्षेत्रों में स्थित दो अनधिकृत शराब दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक मामला न्यायालय में लंबित है और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक दुकान पर पहले 50,000 का जुर्माना लगाया जा चुका है।
राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एफ.एल-2 और सी.एल-3 लाइसेंसधारक विदेशी एवं देशी शराब की खुदरा बिक्री करने वाले केंद्रों के स्थानांतरण के लिए पंजीकृत हाउसिंग सोसायटी की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य होगा। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं उत्पाद शुल्क मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में दी। वे सदस्य शंकर जगताप द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
पवार ने कहा कि यदि संबंधित दुकान सोसायटी परिसर में स्थित है, तो सोसायटी की अनुमति के बिना स्थानांतरण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह शर्त अब एफएल-2 और सीएल-3 लाइसेंस वाले दुकानों पर सख्ती से लागू रहेगी।
उपमुख्यमंत्री पवार ने यह भी जानकारी दी कि पिंपरी-चिंचवड़ के कोलीवाडा और रहाटणी क्षेत्रों में स्थित दो अनधिकृत शराब दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक मामला न्यायालय में लंबित है और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक दुकान पर पहले 50,000 का जुर्माना लगाया जा चुका है।

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