केंद्र सरकार ने देश भर में चार नई श्रम संहिताएं लागू की हैं। इन संहिताओं के प्रावधानों को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने दिए हैं।
ना. मे. लोखंडे श्रम विज्ञान संस्थान, नागपुर में नई श्रम संहिताओं को लागू करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्रम मंत्री फुंडकर ने इन श्रम संहिताओं को लेकर समीक्षा की।
इस बैठक में श्रम विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती आई. एन. कुंदन, श्रम के आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार, उपसचिव दीपक पोकल आदि उपस्थित थे।
श्रम मंत्री फुंडकर ने कहा कि नई श्रम संहिताओं के प्रत्येक प्रावधान को लागू करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार रहे। इनके क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। श्रम संहिताओं के बारे में जनजागरूकता बढ़ाई जाए। राज्य में वर्तमान में लागू श्रम कानूनों और नई श्रम संहिताओं के बीच हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अधिसूचनाएं (जीआर) जारी करने की कार्यवाही की जाए।
वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य-परिस्थिति संहिता — ये चार नई श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य में मौजूद श्रम कानूनों और नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों का विस्तृत समीक्षा भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया।
ना. मे. लोखंडे श्रम विज्ञान संस्थान, नागपुर में नई श्रम संहिताओं को लागू करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्रम मंत्री फुंडकर ने इन श्रम संहिताओं को लेकर समीक्षा की।
इस बैठक में श्रम विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती आई. एन. कुंदन, श्रम के आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार, उपसचिव दीपक पोकल आदि उपस्थित थे।
श्रम मंत्री फुंडकर ने कहा कि नई श्रम संहिताओं के प्रत्येक प्रावधान को लागू करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार रहे। इनके क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। श्रम संहिताओं के बारे में जनजागरूकता बढ़ाई जाए। राज्य में वर्तमान में लागू श्रम कानूनों और नई श्रम संहिताओं के बीच हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अधिसूचनाएं (जीआर) जारी करने की कार्यवाही की जाए।
वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य-परिस्थिति संहिता — ये चार नई श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य में मौजूद श्रम कानूनों और नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों का विस्तृत समीक्षा भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया।

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