मुंबई, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समितियां अधिनियम, 1961 की धारा 14(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई।
यह निर्णय राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव समय पर एवं समयबद्ध तरीके से कराने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 14 के उप-धारा (2) के अंतर्गत नामांकन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने वाले चुनाव अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील दायर करने का प्रावधान था। किंतु विभिन्न जिला न्यायालयों में अलग-अलग अवधि तक बड़ी संख्या में ऐसी अपीलें लंबित रहने के कारण चुनाव समय पर कराना संभव नहीं हो पा रहा था।
इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके अनुरूप अब ऐसे चुनावों के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है तथा नामांकन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने वाले चुनाव निर्णय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा—ऐसा प्रावधान इसमें शामिल किया गया है।
इसके अनुसार महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समितियां (संशोधन) अध्यादेश, 2025 जारी करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

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