उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इसके अनुरूप चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
शीर्ष न्यायालय ने राज्य में लम्बित चुनाव तुरंत कराने को भी कहा है। न्यायालय ने इसके लिए अगले दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषण करने का आदेश दिया है। जयंत कुमार बंथिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों का 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राज्य के 92 नगर निगमों और चार नगर पंचायतों का चुनाव कराया जाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अन्य पिछडे वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण के बारे में बंथिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। उच्चतम न्यायालय के इन सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद श्री शिंदे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देना महाराष्ट्र की नई गठबंधन सरकार का फैसला था। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए प्रयोगसिद्ध आंकड़े एकत्र करने के लिए बंथिया समिति का आभार व्यक्त किया।
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में सभी चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए प्रयोगसिद्ध आंकड़े एकत्र नहीं किए । उन्होंने कहा के पिछली सरकार 15 महीने तक केन्द्र सरकार पर आरोप लगाती रही कि उसने राज्य सरकार को अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में सभी चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए प्रयोगसिद्ध आंकड़े एकत्र नहीं किए । उन्होंने कहा के पिछली सरकार 15 महीने तक केन्द्र सरकार पर आरोप लगाती रही कि उसने राज्य सरकार को अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।

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