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राज्य सहकारी चुनाव : सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 9 अक्टूबर से होगी प्रारंभ

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के सचिव वसंत पाटिल ने बताया है कि सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया, जो प्राधिकरण के 28 जून 2023 के आदेश के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक स्थगित कर दी गई थी, 9 अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएगी।
7 जून, 2023 को या उससे पहले प्रकाशित चुनावों के लिए मसौदा या अंतिम मतदाता सूची उस चरण से शुरू की जाएगी जिस पर सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सभी सहकारी समितियों के चुनावों के लिए नई मसौदा मतदाता सूचियाँ 1 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि पर तैयार की जानी हैं, जिसके लिए मसौदा या अंतिम मतदाता सूचियाँ 8 जून से 21 अगस्त 2023 की अवधि के दौरान प्रकाशित की गई हैं।
लंबित सहकारी समिति चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव, जिनके लिए मसौदा मतदाता सूचियां प्रकाशित नहीं की गई हैं, को आवश्यक योग्यता की तारीख के कारणों को बताते हुए प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
यदि सदस्य संगठनों ने संघीय निकायों के चुनावों के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए जिला, तालुका, वार्ड सहकारी चुनाव अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है तो दोबारा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी (समिति का चुनाव) नियम 2014 के नियम 10 (4) में उल्लिखित परिस्थितियों में अनुमत परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि यदि सदस्य संस्थाएं नवीन अर्हता तिथि के कारण नवीन पात्र हो जाती हैं तो जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी को ऐसी संस्थाओं से प्रतिनिधि नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

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