सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित इसके उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या जानकारी, विशेष रूप से अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त हो।
डिजिटल प्लेटफार्मों पर गैरकानूनी सामग्री का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढांचा
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000
आईटी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) ने संयुक्त रूप से डिजिटल क्षेत्र में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक सख़्त ढांचा तैयार किया है।
यह मध्यस्थों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दायित्व डालता है।
आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे निजता का उल्लंघन (धारा 66ई), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करना (धारा 67, 67ए, 67बी) के लिए दंड का प्रावधान करता है।
यह पुलिस को अपराधों की जांच करने (धारा 78), सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने (धारा 80) का अधिकार भी देता है।
आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने का दायित्व डालते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे गैरकानूनी सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए इन दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करें।
आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:
यदि मध्यस्थ आईटी नियम, 2021 में दिए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तृतीय पक्ष सूचना से छूट खो देते हैं।
वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023
बीएनएस, 2023 ऑनलाइन नुकसान, अश्लीलता, भ्रामक सूचना और अन्य साइबर- अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करता है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से किए गए अपराध भी शामिल हैं।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या जानकारी, विशेष रूप से अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त हो।
डिजिटल प्लेटफार्मों पर गैरकानूनी सामग्री का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढांचा
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000
आईटी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) ने संयुक्त रूप से डिजिटल क्षेत्र में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक सख़्त ढांचा तैयार किया है।
यह मध्यस्थों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दायित्व डालता है।
आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे निजता का उल्लंघन (धारा 66ई), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करना (धारा 67, 67ए, 67बी) के लिए दंड का प्रावधान करता है।
यह पुलिस को अपराधों की जांच करने (धारा 78), सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने (धारा 80) का अधिकार भी देता है।
आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने का दायित्व डालते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे गैरकानूनी सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए इन दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करें।
आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:
यदि मध्यस्थ आईटी नियम, 2021 में दिए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तृतीय पक्ष सूचना से छूट खो देते हैं।
वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023
बीएनएस, 2023 ऑनलाइन नुकसान, अश्लीलता, भ्रामक सूचना और अन्य साइबर- अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करता है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से किए गए अपराध भी शामिल हैं।
- यह विधेयक अश्लील कृत्यों (धारा 296), अश्लील सामग्री की बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है (धारा 294) जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा प्रतिबंधित है।
- सरकार ने अब तक अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए भारत में सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है।

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