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गणेशोत्सव के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की छह दिन की अनुमति

पुणे, सितंबर (जिमाका)
सार्वजनिक गणेश मंडल को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करके गणेशोत्सव के दौरान 5 की बजाए 6 दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक माइक्रोफ़ोन और लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने के आदेश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने जारी किए हैं।
केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम 2017 के तहत त्यौहार अवधि के दौरान 15 दिनों के लिए माइक्रोफ़ोन और लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक इस्तेमाल पर छूट दी गई है। तद्नुसार दिनांक 16 फरवरी 2023 के जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार वर्ष 2023 के त्यौहार के लिए 13 दिन निश्चित करके 2 दिन आरक्षित किये गये। उसमें गणेशोत्सव के लिए 5 दिन तय किए गए थे। 
हालाँकि, विभिन्न जन प्रतिनिधियों और गणपति मंडलों ने पुणे शहर और जिले में सार्वजनिक गणपति उत्सव के सातवें दिन गणपति विसर्जन होता है। इस दिन को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। उस बारे में पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने भी अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा बताया है। तद्नुसार आरक्षित 2 दिनों में से 1 दिन गणेशोत्सव के लिए (गणेशोत्सव का सातवां दिन) छूट देने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. देशमुख ने जारी किया है।
गणेशोत्सव के लिए पिछले आदेशों के अनुसार शनिवार 23 सितंबर (पांचवां दिन- गौरी विसर्जन), रविवार 24 सितम्बर (छठा दिन), मंगलवार 26 सितम्बर (आठवां दिन), बुधवार 27 सितंबर (नौवां दिन), गुरुवार 28 सितंबर (दसवां दिन-अनंत चतुर्दशी) इन पांच दिनों तक रात 12 बजे तक ध्वनिक और लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई थी। अब नए सिरे से सोमवार 25 सितंबर 2023 (सातवां दिन) कुल छह दिनों तक नियमों का पालन करते हुए रात 12 बजे तक ध्वनिक और लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी है, यह आदेश में उल्लिखित गया है।

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